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4 साल पुराने एसिड अटैक मामले में कोर्ट का फैसला, दोषी को 10 साल का कठोर कारावास - 4 साल पुराने एसिड अटैक के मामला

बांसवाड़ा में चार साल पहले एक युवक द्वारा दंपती और उसके बच्चों पर एसिड अटैक किया गया था. ऐसे में बुधवार को आखिरकार कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 80 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 10 years imprisonment for the convict
एसिड अटैक के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
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Published : Jul 22, 2020, 2:11 PM IST

बांसवाड़ा. पत्नी को भगाने के शका में दंपती और उसके बच्चों पर एसिड अटैक के 4 साल पुराने मामले में अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शाहिद खान पठान ने साक्ष्य रखे और गवाह पेश किए.

प्रकरण के अनुसार 25 अगस्त 2016 को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती पीड़िता के बयान दर्ज किए गए. उसने पुलिस को बताया कि 24 अगस्त की रात को उसके बच्चे और पति घर पर सो रहे थे. आधी रात बाद पीड़िता का बहनोई गुजरात के फतेहपुर निवासी प्रकाश डामोर उसके घर पहुंचा.

इस दौरान उसकी नींद खुल गई. प्रकाश के हाथ में कोई तरल पदार्थ था जो उसके पति पर डालने लगा. यह देखकर उसने झपट्टा मारा तो तरल पदार्थ उसके पति और दोनों बच्चों पर गिर गया. वह खुद भी उसकी चपेट में आ गई. तरल पदार्थ गिरते ही उन्हें जलन होने लगी. यह देखकर प्रकाश मौके से भाग छूटा.

पीड़िता के अनुसार प्रकाश ने उसकी बहन से नाता किया था, लेकिन दो महीने बाद ही उसकी बहन प्रकाश को छोड़कर कहीं चली गई. उसे लेकर प्रकाश उन पर संदेह कर रहा था. इस शक के आधार पर उसने उन्हें जान से मारने की नियत से एसिड अटैक किया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी प्रकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 326 ख, 307, 380 और 458 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ेंः LIVE : सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेंगे स्पीकर जोशी, कटारिया बोले- कोर्ट के 'डायरेक्शन' शब्द पर हो सकती है आपत्ति

अपर लोक अभियोजक पठान ने बताया कि दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपने फैसले में आरोपी प्रकाश को दोषी करार दिया. 10 साल सश्रम कारावास के अतिरिक्त आरोपी पर 80 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.

बांसवाड़ा. पत्नी को भगाने के शका में दंपती और उसके बच्चों पर एसिड अटैक के 4 साल पुराने मामले में अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शाहिद खान पठान ने साक्ष्य रखे और गवाह पेश किए.

प्रकरण के अनुसार 25 अगस्त 2016 को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती पीड़िता के बयान दर्ज किए गए. उसने पुलिस को बताया कि 24 अगस्त की रात को उसके बच्चे और पति घर पर सो रहे थे. आधी रात बाद पीड़िता का बहनोई गुजरात के फतेहपुर निवासी प्रकाश डामोर उसके घर पहुंचा.

इस दौरान उसकी नींद खुल गई. प्रकाश के हाथ में कोई तरल पदार्थ था जो उसके पति पर डालने लगा. यह देखकर उसने झपट्टा मारा तो तरल पदार्थ उसके पति और दोनों बच्चों पर गिर गया. वह खुद भी उसकी चपेट में आ गई. तरल पदार्थ गिरते ही उन्हें जलन होने लगी. यह देखकर प्रकाश मौके से भाग छूटा.

पीड़िता के अनुसार प्रकाश ने उसकी बहन से नाता किया था, लेकिन दो महीने बाद ही उसकी बहन प्रकाश को छोड़कर कहीं चली गई. उसे लेकर प्रकाश उन पर संदेह कर रहा था. इस शक के आधार पर उसने उन्हें जान से मारने की नियत से एसिड अटैक किया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी प्रकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 326 ख, 307, 380 और 458 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.

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अपर लोक अभियोजक पठान ने बताया कि दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपने फैसले में आरोपी प्रकाश को दोषी करार दिया. 10 साल सश्रम कारावास के अतिरिक्त आरोपी पर 80 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.

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