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छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी बहनोई को 12 साल की सजा - बालिका के साथ दुष्कर्म

बांसवाड़ा में स्कूली बालिका को स्कूल जाते समय विश्वास में लेकर उठा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अपने निर्णय में आरोपी बहनोई को दोषी करार दिया और उससे 12 वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माने की सजा से दंडित किया.

बांसवाड़ा की खबर, Misdeed with girl
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Published : Sep 17, 2019, 4:30 PM IST

बांसवाड़ा. स्कूल जा रही बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. मामला वर्ष 2018 का है. 12 सितंबर को सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री पास के गांव में स्थित विद्यालय में कक्षा 9 में अध्यनरत है.

स्कूली बालिका से दुष्कर्म का मामले

उन्होनें बताया कि सुबह वह हमेशा की भांति पैदल स्कूल निकली थी और दामाद लगने वाले धनपुरा निवासी भरत पुत्र हकरू पटेल ने उसे स्कूल छोड़ने की बात कहते हुए अपनी गाड़ी पर बिठा लिया. दोपहर 2:30 बजे तक उसकी पुत्री स्कूल से घर लौट आती थी लेकिन उस दिन देर शाम तक नहीं पहुंची तो उसने अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू की. आरोपी भरत का भी पता नहीं चल रहा है.

पढ़ें- बहरोड़ फायरिंग मामले में 50 हजार के इनामी 3 बदमाशों को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

वहीं पुलिस ने भरत के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश की. अंततः नाबालिग बालिका दसतियाब कर ली गई. अपने बयानों में बालिका ने भरत की ओर से जबरन गुजरात ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत की. पुलिस ने भरत के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और बाल अधिकार आयोग अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.

दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने भरत को दोषी ठहराया और पोक्सो अधिनियम की 3 सहपाठी धारा 4 के अंतर्गत 12 साल का कठोर कारावास और ₹12000 का जुर्माना सुनाया गया.

विशिष्ट लोक अभियोजक शौकत हुसैन के अनुसार अभी उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत भी12 साल का कठोर कारावास और ₹12000 अर्थदंड से दंडित किया गया. इसके साथ ही कोर्ट की ओर से धारा 363 और 366 के अंतर्गत कारावास के अलावा क्रमशः 3000 और 366 के तहत ₹4000 का जुर्माना भी लगाया गया.

बांसवाड़ा. स्कूल जा रही बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. मामला वर्ष 2018 का है. 12 सितंबर को सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री पास के गांव में स्थित विद्यालय में कक्षा 9 में अध्यनरत है.

स्कूली बालिका से दुष्कर्म का मामले

उन्होनें बताया कि सुबह वह हमेशा की भांति पैदल स्कूल निकली थी और दामाद लगने वाले धनपुरा निवासी भरत पुत्र हकरू पटेल ने उसे स्कूल छोड़ने की बात कहते हुए अपनी गाड़ी पर बिठा लिया. दोपहर 2:30 बजे तक उसकी पुत्री स्कूल से घर लौट आती थी लेकिन उस दिन देर शाम तक नहीं पहुंची तो उसने अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू की. आरोपी भरत का भी पता नहीं चल रहा है.

पढ़ें- बहरोड़ फायरिंग मामले में 50 हजार के इनामी 3 बदमाशों को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

वहीं पुलिस ने भरत के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश की. अंततः नाबालिग बालिका दसतियाब कर ली गई. अपने बयानों में बालिका ने भरत की ओर से जबरन गुजरात ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत की. पुलिस ने भरत के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और बाल अधिकार आयोग अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया.

दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने भरत को दोषी ठहराया और पोक्सो अधिनियम की 3 सहपाठी धारा 4 के अंतर्गत 12 साल का कठोर कारावास और ₹12000 का जुर्माना सुनाया गया.

विशिष्ट लोक अभियोजक शौकत हुसैन के अनुसार अभी उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत भी12 साल का कठोर कारावास और ₹12000 अर्थदंड से दंडित किया गया. इसके साथ ही कोर्ट की ओर से धारा 363 और 366 के अंतर्गत कारावास के अलावा क्रमशः 3000 और 366 के तहत ₹4000 का जुर्माना भी लगाया गया.

Intro:बांसवाड़ाl स्कूली बालिका को स्कूल जाते समय विश्वास में लेकर उठा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अपने निर्णय में आरोपी बहनोई को दोषी करार दिया और उससे 12 वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माने की सजा से दंडित कियाl


Body:मामला वर्ष 2018 का हैl 12 सितंबर को सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री पास के गांव स्थित विद्यालय में कक्षा 9 में अध्यनरत हैl सुबह वह हमेशा की भांति पैदल स्कूल निकली थी की काका बाबा में दामाद लगने वाले धनपुरा निवासी भरत पुत्र हकरू पटेल ने उसे स्कूल छोड़ने की बात कहते हुए अपनी गाड़ी पर बिठा लिया। दोपहर 2:30 बजे तक उसकी पुत्री स्कूल से घर लौट आती थी लेकिन उस दिन देर शाम तक नहीं पहुंची तो उसने अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू की। आरोपी भरत का भी पता नहीं चल रहा है।


Conclusion:पुलिस ने भरत के खिलाफ पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश की। अंततः नाबालिग बालिका दसतियाब कर ली गई। अपने बयानों में बालिका ने भरत द्वारा जबरन गुजरात ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत की। पुलिस ने भरत के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बाल अधिकार आयोग अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय मैं आरोप पत्र पेश किया। दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने भरत को दोषी ठहराया तथा पोक्सो अधिनियम की 3 सहपाठी धारा 4 के अंतर्गत 12 साल का कठोर कारावास और ₹12000 का जुर्माना सुनाया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक शौकत हुसैन के अनुसार अभी उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत भी 12 साल का कठोर कारावास और ₹12000 अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा धारा 363 और 366 के अंतर्गत कारावास के अलावा क्रमशः 3000 तथा 366 के तहत ₹4000 का जुर्माना भी लगाया गया। बाइट........ शौकत हुसैन ए पी पी पॉक्सो कोर्ट
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