बांसवाड़ा. बालिकाओं के साथ निरंतर बढ़ रहे आपराधिक मामले सभी के लिए के लिए परेशानी और चिंता का कारण है. बांसवाड़ा के पोक्सो कोर्ट ने करीब दो वर्ष पुराने एक मासूम से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार 15 अगस्त 2017 को खमेरा थाना अंतर्गत पारोली निवासी महिला ने रिपोर्ट दी कि उसकी 4 वर्षीय बच्ची शाम को पेड़ के नीचे खेल रही थी. इस दौरान वीरेंद्र वहां पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर निकट के खेत में ले गया और उसके साथ ज्यादती की. पीड़िता के रोने पर अभियुक्त ने उसे डराया धमकाया। यहां तक कि आरोपी युवक ने पीड़िता की मां को भी डराया धमकाया और भगा दिया.
पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364 क, 376(2) झ और 6 पोक्सो एक्ट में न्यायालय में चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक डाबी ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया एवं 27 दस्तावेज पेश किए गए. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास एवं ₹7000 के अर्थदंड से दंडित किया.