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मासूम से दुष्कर्म करने वाले युवक को 7 साल के कठोर कारावास की सजा - banswara news

बांसवाड़ा की पोक्सो कोर्ट ने दो वर्ष पुराने मामले में सजा का ऐलान कर दिया है. साथ ही अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया एवं 27 दस्तावेज पेश किए गए.

पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : May 13, 2019, 10:50 PM IST

बांसवाड़ा. बालिकाओं के साथ निरंतर बढ़ रहे आपराधिक मामले सभी के लिए के लिए परेशानी और चिंता का कारण है. बांसवाड़ा के पोक्सो कोर्ट ने करीब दो वर्ष पुराने एक मासूम से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार 15 अगस्त 2017 को खमेरा थाना अंतर्गत पारोली निवासी महिला ने रिपोर्ट दी कि उसकी 4 वर्षीय बच्ची शाम को पेड़ के नीचे खेल रही थी. इस दौरान वीरेंद्र वहां पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर निकट के खेत में ले गया और उसके साथ ज्यादती की. पीड़िता के रोने पर अभियुक्त ने उसे डराया धमकाया। यहां तक कि आरोपी युवक ने पीड़िता की मां को भी डराया धमकाया और भगा दिया.

मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364 क, 376(2) झ और 6 पोक्सो एक्ट में न्यायालय में चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक डाबी ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया एवं 27 दस्तावेज पेश किए गए. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास एवं ₹7000 के अर्थदंड से दंडित किया.

बांसवाड़ा. बालिकाओं के साथ निरंतर बढ़ रहे आपराधिक मामले सभी के लिए के लिए परेशानी और चिंता का कारण है. बांसवाड़ा के पोक्सो कोर्ट ने करीब दो वर्ष पुराने एक मासूम से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार 15 अगस्त 2017 को खमेरा थाना अंतर्गत पारोली निवासी महिला ने रिपोर्ट दी कि उसकी 4 वर्षीय बच्ची शाम को पेड़ के नीचे खेल रही थी. इस दौरान वीरेंद्र वहां पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर निकट के खेत में ले गया और उसके साथ ज्यादती की. पीड़िता के रोने पर अभियुक्त ने उसे डराया धमकाया। यहां तक कि आरोपी युवक ने पीड़िता की मां को भी डराया धमकाया और भगा दिया.

मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364 क, 376(2) झ और 6 पोक्सो एक्ट में न्यायालय में चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक डाबी ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया एवं 27 दस्तावेज पेश किए गए. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास एवं ₹7000 के अर्थदंड से दंडित किया.

Intro:बांसवाड़ा। बालिकाओं के साथ निरंतर बढ़ते अपराधों के क्रम में सोमवार को बांसवाड़ा की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया और उसे पोक्सो एक्ट के तहत कारावास के साथ जुर्माना सुनाया। अभियुक्त युवक 4 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर उठा ले गया और उसके साथ ज्यादती की। 2 साल की सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने सोमवार को अभियुक्त पड़ौली राठौड़ गांव निवासी वीरेंद्र पुत्र शंकर को दंड सुनाया।


Body:विशिष्ट लोक अभियोजक जयपाल सिंह डाबी ने कोर्ट को बताया कि 15 अगस्त 2007 को खमेरा थाना अंतर्गत पारोली निवासी महिला ने रिपोर्ट दी कि उसकी 4 वर्षीय बच्ची शाम को पेड़ के नीचे खेल रही थी। इस दौरान वीरेंद्र वहां पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर निकट के खेत में ले गया और उसके साथ ज्यादती की। पीड़िता के रोने पर अभियुक्त ने उसे डराया धमकाया। यहां तक कि आरोपी युवक ने पीड़िता की मां को भी डराया धमकाया और भगा दिया।


Conclusion:पीड़िता को गंभीर हालत में एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364 क, 376(2) झ और 6 पोक्सो एक्ट में न्यायालय में चालान पेश कियाl विशिष्ट लोक अभियोजक डाबी ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया एवं 27 दस्तावेज पेश किए गएl दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ नेहा पिक को 7 साल का कठोर कारावास एवं ₹7000 के अर्थदंड से दंडित कियाl
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