कुशलगढ़ (बांसवाड़ा). कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है. वहीं कुशलगढ़ क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई. इसके बाद कुछ लोग बिना परमिशन के कारोबार कर रहे थे. जिन पर मामला दर्ज किया गया है.
यह है पूरा मामला
नगर पालिका की ओर से संपूर्ण व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडरों को सब्जी व्यापार करने हेतु अलग-अलग स्थान आवंटित कर अधिकृत किया गया था. लेकिन ललित सोनी, नमन सोनी, विवेक जैन, जो की पेशे से सोनी-चांदी, होटल, कंगन स्टोर के व्यापारी हैं. वे रजिस्टर्ड नहीं होने के बावजूद अनाधिकृत रुप से सब्जी व्यापार कर रहे थे.
धारा 144 लागू होने के बाद भी घटनास्थल पर भीड़ इकठ्ठी हो रही थी. जिसकी सूचना पर नगर पालिका कर्मचारी मौके पर पहुंचे और वहां जाकर भीड़ एकत्रित नहीं करने के लिए कहा. जिस पर दुकान चला रहे लोगों ने पालिका कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज कर दुव्यर्वहार करते हुए धक्का-मुक्की की थी.
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पालिका कर्मचारी मंगल मच्छल, पिन्टू, सुनिल और संजय पिठाया के साथ यह घटना होनी बताई गई. जिस पर नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी ललित राठौड़ ने कुशलगढ़ थाने पहुंचकर तीनों लोगों के खिलाफ नामजद राजकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धारों में मामला दर्ज करवाया. वहीं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया.