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बांसवाड़ा : छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल का कारावास - Banswara

4 साल पहले पाटन थाना क्षेत्र में घटित हुए लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 5 साल का कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी युवक को पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की धाराओं में भी दोषी माना गया है.

लोक अभियोजक जयपाल सिंह डाबी मामले की जानकारी देते हुए
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Published : May 28, 2019, 8:53 PM IST

बांसवाड़ा. 4 साल पहले पाटन थाना क्षेत्र में घटित हुए चरवाहा बालिका से छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 5 साल का कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. पीठासीन अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में आरोपी सेमलदा गांव निवासी रामचंद्र पुत्र जोहरींग भील को पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की धाराओं में भी दोषी करार दिया.

लोक अभियोजक जयपाल सिंह डाबी मामले की जानकारी देते हुए

मामले की बात करें तो 9 मार्च 2014 को गांव के नजदीक अपने खेत में फसल की रखवाली करने गई एक किशोरी के सामने अचानक रामचंद्र आ धमका और उससे छेड़छाड़ करने लगा. किशोरी के विरोध करने पर उसने उसके साथ मार-पीट की एवं दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया. पीड़िता के चिल्लाने पर लड़की का भाई वहां पहुंच गया. यह देख कर आरोपी रामचंद्र वहां से भाग निकला. पीड़िता की रिपोर्ट पर पाटन पुलिस ने 7/28 पॉक्सो एक्ट 2012, भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया और जांच के बाद पॉस्को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.

वहीं, लोक अभियोजक जयपाल सिंह डाबी के अनुसार इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए. पर मामले में पीड़िता के बयान काफी महत्वपूर्ण रहे. पीठासीन अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को मानते हुए आरोपी रामचंद्र को छेड़छाड़ के मामले में 5 साल का कठोर कारावास और 5000 का जुर्माना के अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है.

बांसवाड़ा. 4 साल पहले पाटन थाना क्षेत्र में घटित हुए चरवाहा बालिका से छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 5 साल का कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. पीठासीन अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में आरोपी सेमलदा गांव निवासी रामचंद्र पुत्र जोहरींग भील को पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की धाराओं में भी दोषी करार दिया.

लोक अभियोजक जयपाल सिंह डाबी मामले की जानकारी देते हुए

मामले की बात करें तो 9 मार्च 2014 को गांव के नजदीक अपने खेत में फसल की रखवाली करने गई एक किशोरी के सामने अचानक रामचंद्र आ धमका और उससे छेड़छाड़ करने लगा. किशोरी के विरोध करने पर उसने उसके साथ मार-पीट की एवं दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया. पीड़िता के चिल्लाने पर लड़की का भाई वहां पहुंच गया. यह देख कर आरोपी रामचंद्र वहां से भाग निकला. पीड़िता की रिपोर्ट पर पाटन पुलिस ने 7/28 पॉक्सो एक्ट 2012, भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया और जांच के बाद पॉस्को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.

वहीं, लोक अभियोजक जयपाल सिंह डाबी के अनुसार इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए. पर मामले में पीड़िता के बयान काफी महत्वपूर्ण रहे. पीठासीन अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को मानते हुए आरोपी रामचंद्र को छेड़छाड़ के मामले में 5 साल का कठोर कारावास और 5000 का जुर्माना के अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है.

Intro:बांसवाड़ाl चरवाहा बालिका से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को दोषी करार दिया और उसे 5 साल का कठोर कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाईl यह मामला 4 साल पहले पाटन थाना क्षेत्र का हैl पीठासीन अधिकारी मोहम्मद आरिफ में दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद मंगलवार को अपने निर्णय में आरोपी सेमलदा गांव निवासी रामचंद्र पुत्र जोहरींग भील को पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की धाराओं में भी दोषी करार दियाl


Body:मामले के अनुसार 9 मार्च 2014 को किशोरी गांव के नजदीक अपने खेत में फसल की रखवाली के लिए गई थीl वहां मवेशी चराने के दौरान अचानक रामचंद्र आ धमका और उससे छेड़छाड़ करने लगाl किशोरी के विरोध करने पर उसने मारा पीटा एवं दुष्कर्म करने का प्रयास कियाl उसके चिल्लाने पर विनीता का भाई वहां पहुंच गयाl यह देख कर आरोपी रामचंद्र वहां से भाग निकलाl पीड़िता की रिपोर्ट पर पाटन पुलिस ने 7/28 पोस्को एक्ट 2012, भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया और अनुसंधान के



Conclusion:बाद पॉस्को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कियाl विशेष लोक अभियोजक जयपाल सिंह डाबी के अनुसार इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए वहीं पीड़िता के बयान काफी महत्वपूर्ण रहेl पीठासीन अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को मानते हुए आरोपी रामचंद्र को छेड़छाड़ के मामले में 5 साल का कठोर कारावास और ₹5000 का जुर्माना के अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाईl

बाइट........ जयपाल सिंह डाबी विशेष लोक अभियोजक
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