ETV Bharat / state

अलवरः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्कूल के वैन चालक को 10 साल की सजा

author img

By

Published : Nov 8, 2020, 2:14 AM IST

अलवर की पॉक्सो अदालत ने 4 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में स्कूल के वैन चालक को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये से दंडित किया है. वैन चालक द्वारा इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया.

alwar crime news, Minor raped in Alwar
वैन चालक को 10 साल की सजा

अलवर. जिले की पॉक्सो अदालत ने 4 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में स्कूल के वैन चालक को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो अदालत नंबर 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि पीड़ित बच्ची के घरवालों ने 4 साल की बच्ची को स्कूल से लाने ले जाने के लिए वैन लगा रखी थी. 30 अप्रैल 2019 के दिन चालक छुट्टी होने के बाद वैन में बैठे सभी बच्चों को उनके घर उतार कर पीड़ित बच्ची को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था. वैन में और बच्चे नहीं होने के कारण उसने रास्ते में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.

वैन चालक को 10 साल की सजा

पढ़ेंः अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

साथ ही बच्ची को धमकाया कि घर वालों को बताया तो जान से मार दूंगा. बच्ची ने डर के मारे घरवालों को नहीं बताया. लेकिन जब पीड़ित बच्ची को तकलीफ होने लगी तो बच्ची सहन नहीं कर पाई और इस बारे में घर वालों को पता लगा. इस मामले में 2 मई 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया.

मुकदमा दर्ज होने के बाद चालान पेश किया गया. ट्रायल के दौरान 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. उसके बाद शनिवार को अदालत के पीठासीन अधिकारी अलका शर्मा ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

अलवर. जिले की पॉक्सो अदालत ने 4 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में स्कूल के वैन चालक को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो अदालत नंबर 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि पीड़ित बच्ची के घरवालों ने 4 साल की बच्ची को स्कूल से लाने ले जाने के लिए वैन लगा रखी थी. 30 अप्रैल 2019 के दिन चालक छुट्टी होने के बाद वैन में बैठे सभी बच्चों को उनके घर उतार कर पीड़ित बच्ची को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था. वैन में और बच्चे नहीं होने के कारण उसने रास्ते में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.

वैन चालक को 10 साल की सजा

पढ़ेंः अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

साथ ही बच्ची को धमकाया कि घर वालों को बताया तो जान से मार दूंगा. बच्ची ने डर के मारे घरवालों को नहीं बताया. लेकिन जब पीड़ित बच्ची को तकलीफ होने लगी तो बच्ची सहन नहीं कर पाई और इस बारे में घर वालों को पता लगा. इस मामले में 2 मई 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया.

मुकदमा दर्ज होने के बाद चालान पेश किया गया. ट्रायल के दौरान 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. उसके बाद शनिवार को अदालत के पीठासीन अधिकारी अलका शर्मा ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.