ETV Bharat / state

POCSO Court: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, भिवाड़ी क्षेत्र का था मामला

भिवाड़ी क्षेत्र में दुष्कर्म के एक मामले में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर रेप किया था.

Rape convict sentenced to 20 years of jail by POCSO Court
POCSO Court: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, भिवाड़ी क्षेत्र का था मामला
author img

By

Published : Jun 5, 2023, 9:04 PM IST

Updated : Jun 5, 2023, 11:09 PM IST

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

अलवर. पॉस्को न्यायालय संख्या 1 ने पीड़िता से बंद कमरे में दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 23 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. भिवाड़ी क्षेत्र के महिला थाने में यह मामला दर्ज हुआ था. न्यायालय में 11 गवाहों की गवाही कराई गई. 21 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए. इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि महिला थाने में 14 जुलाई, 2021 को पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था कि वो अपने घर पर अकेले थी और उसके माता-पिता कबाड़ बिनने के लिए गए हुए थे. आरोपी अजय पहले से घात लगाकर मकान में बैठा हुआ था और मौका पाकर पीड़िता के कमरे में घुसकर गेट अंदर से बंद कर लिया. उसके बाद चाकू की नोक पर पीड़िता के कपड़े उतरवाए व उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपी ने मोबाइल फोन में घटना रिकॉर्ड कर ली. यह घटना आरोपी की मां ने देख ली. आरोपी की मां ने मौका पाकर उसे मौके से फरार कर दिया.

पढ़ेंः पॉस्को कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 7 वर्षीय नाबालिग से की थी दरिंदगी

पीड़िता के परिजन जब घर लौटे, तो पीड़िता ने अपने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी. उसके बाद मामले की लिखित शिकायत भिवाड़ी के महिला थाना पुलिस को दी गई थी. पीड़िता के बयान दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में चालान पेश किया. यह मामला पॉस्को न्यायालय संख्या 1 में पहुंचा. जहां 11 गवाह कराए गए. उसके बाद न्यायधीश जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 23 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

अलवर. पॉस्को न्यायालय संख्या 1 ने पीड़िता से बंद कमरे में दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 23 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. भिवाड़ी क्षेत्र के महिला थाने में यह मामला दर्ज हुआ था. न्यायालय में 11 गवाहों की गवाही कराई गई. 21 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए. इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि महिला थाने में 14 जुलाई, 2021 को पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था कि वो अपने घर पर अकेले थी और उसके माता-पिता कबाड़ बिनने के लिए गए हुए थे. आरोपी अजय पहले से घात लगाकर मकान में बैठा हुआ था और मौका पाकर पीड़िता के कमरे में घुसकर गेट अंदर से बंद कर लिया. उसके बाद चाकू की नोक पर पीड़िता के कपड़े उतरवाए व उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपी ने मोबाइल फोन में घटना रिकॉर्ड कर ली. यह घटना आरोपी की मां ने देख ली. आरोपी की मां ने मौका पाकर उसे मौके से फरार कर दिया.

पढ़ेंः पॉस्को कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 7 वर्षीय नाबालिग से की थी दरिंदगी

पीड़िता के परिजन जब घर लौटे, तो पीड़िता ने अपने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी. उसके बाद मामले की लिखित शिकायत भिवाड़ी के महिला थाना पुलिस को दी गई थी. पीड़िता के बयान दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में चालान पेश किया. यह मामला पॉस्को न्यायालय संख्या 1 में पहुंचा. जहां 11 गवाह कराए गए. उसके बाद न्यायधीश जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 23 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

Last Updated : Jun 5, 2023, 11:09 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.