अलवर. जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 राजेन्द्र शर्मा की अदालत ने गुरुवार को 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार आरोपी ने नाबालिग बच्ची को बाइक पर बैठा कर एक गांव ले गया. गांव में उसके साथ खेतों में दुष्कर्म किया और इसके बाद धमकी देकर वापिस अलवर लाकर छोड़ दिया था.
आरोपी नशे की हालत में होने के कारण बालिका को छोड़कर पास में फिर शराब पीकर बेसुध पड़ गया था. बच्ची ने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी तो उसके बाद महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. इस मामले में पोक्सो कोर्ट में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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अपर लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि अलवर जिले के विशिष्ट न्यायालय विशेष अदालत पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 राजेंद्र शर्मा की अदालत ने गुरुवार को 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अलवर जिले के महिला थाने में पीड़िता की ओर से 5 मई 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था कि
जब 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसके बच्चे नहीं मिली तो डीईओ ऑफिस के पास मोड़ पर काफी भीड़ इकट्ठी दिखाई देने पर पीड़िता की मां को फोन से पर मोहल्ले वालों ने बताया कि बच्ची मिल गई है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में 24 अक्टूबर 2018 को चालान पेश कर दिया था. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद गवाहों के बयान ओर साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट ने बताया कि आरोपी पास में काम करता था और वह घर पर आता जाता था. इसलिए बच्ची उसके कहने पर उसकी बाइक पर बैठ कर चली गई थी. इसके बाद आरोपी ने खुद के गांव लेकर गया था जहां उसने नाबालिक से दुष्कर्म किया गया था.