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POCSO court: नाबालिग लड़की से युवक ने किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

अलवर की पॉस्को कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग से रेप करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई (POCSO court judgement in minor rape case) है. आरोपी ने नाबालिग को जयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा लेजाकर रेप किया था.

POCSO court sentenced rape convict 20 years of Jail
POCSO court: नाबालिग लड़की से युवक ने किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
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Published : Jan 20, 2023, 9:12 PM IST

अलवर. पॉस्को न्यायालय ने शुक्रवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने जयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में नाबालिग से संबंध बनाए थे. इस मामले में एक महिला ने भी आरोपी का साथ दिया. हालांकि न्यायालय ने महिला को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया है. इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना.

लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि 7 फरवरी, 2021 को खेड़ली थाना इलाके की एक नाबालिग के परिजनों ने अपनी बेटी के गायब होने की खेड़ली थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस पर पुलिस ने तुरन्त अनुसंधान कर नाबालिग को भीलवाड़ा से दस्तयाब किया. मामले में आरोपी विक्की उर्फ विक्रम ने नाबालिग के साथ जयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. मामले में अनुसंधान हुआ पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की.

पढ़ें: POCSO Court: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

इस पर आरोपी विक्की उर्फ विक्रम को पॉस्को न्यायालय संख्या एक के विशेष न्यायाधीश अनूप पाठक के सामने 15 गवाह अभियोजन की तरफ और 25 दस्तावेज पेश किए गए. उनको सुनने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास व 85000 के अर्थदंड से दंडित किया. नाबालिग अपने गांव खेड़ली से भरतपुर शादी समारोह में शामिल होने गई थी. जहां एक अन्य महिला के माध्यम से दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग हो गया. इस पर आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में महिला आरोपी को संदेह का लाभ देकर न्यायालय ने बरी कर दिया और आरोपी विक्की उर्फ विक्रम को जेल भेज दिया है.

अलवर. पॉस्को न्यायालय ने शुक्रवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने जयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में नाबालिग से संबंध बनाए थे. इस मामले में एक महिला ने भी आरोपी का साथ दिया. हालांकि न्यायालय ने महिला को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया है. इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना.

लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि 7 फरवरी, 2021 को खेड़ली थाना इलाके की एक नाबालिग के परिजनों ने अपनी बेटी के गायब होने की खेड़ली थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस पर पुलिस ने तुरन्त अनुसंधान कर नाबालिग को भीलवाड़ा से दस्तयाब किया. मामले में आरोपी विक्की उर्फ विक्रम ने नाबालिग के साथ जयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. मामले में अनुसंधान हुआ पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की.

पढ़ें: POCSO Court: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

इस पर आरोपी विक्की उर्फ विक्रम को पॉस्को न्यायालय संख्या एक के विशेष न्यायाधीश अनूप पाठक के सामने 15 गवाह अभियोजन की तरफ और 25 दस्तावेज पेश किए गए. उनको सुनने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास व 85000 के अर्थदंड से दंडित किया. नाबालिग अपने गांव खेड़ली से भरतपुर शादी समारोह में शामिल होने गई थी. जहां एक अन्य महिला के माध्यम से दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग हो गया. इस पर आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में महिला आरोपी को संदेह का लाभ देकर न्यायालय ने बरी कर दिया और आरोपी विक्की उर्फ विक्रम को जेल भेज दिया है.

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