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नाना ने बच्ची के साथ किया दुराचार, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा - POCSO Case in Alwar

अलवर जिले में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने शुक्रवार 12 साल की बच्ची से दुराचार मामले में 75 वर्षीय वृद्ध को 5 साल की कारवास की सजा सुनाई (POCSO court sentenced an old man to 5 years) है. साथ ही कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

POCSO Case in Alwar
पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची से दुराचार मामले में एक बुजुर्ग को 5 साल की सजा सुनाई
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Published : Sep 3, 2022, 9:38 AM IST

अलवर. अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने शुक्रवार को 75 वर्षीय वृद्ध को पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई (POCSO court sentenced an old man to 5 years) है. साथ ही 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी वृद्ध पर आरोप है कि उसने अपनी नवासी से दुराचार किया.

पॉक्सो कोर्ट नंबर दो के विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट अशोक सैनी ने बताया कि 8 दिसंबर 2019 को महिला थाने में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 साल से अपने 4 बच्चों के साथ अपने पिता के पास अलवर में रह रही थी. तीन लड़कियां और एक लड़का मेरे साथ था. मेरी मां का निधन 2 साल पहले हो गया था. पिता अक्सर घर पर ही रहते थे. ढाई महीना पहले मुझे मेरी 12 वर्षीय बेटी ने बताया कि नाना अश्लील हरकत करते हैं. पहले तो इस बात को लेकर विश्वास नहीं हुआ फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि अब ऐसा करें तो इसकी वीडियो बना लेना, जिससे सबूत रहे. उसके बाद दिवाली के आसपास फिर नाना ने फिर से गलत हरकत की. जिसकी वीडियो उसने बना लिया. पहले तो वो शर्म के मारे एफआईआर नहीं करा पाई. लेकिन बाद में पीड़िता ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया.

पढ़ें: पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके बाद न्यायालय में मामला चल रहा था. इस मामले में नंबर दो के विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह ने आरोपी 75 वर्षीय नाना को विभिन्न धाराओं में 5 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

अलवर. अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने शुक्रवार को 75 वर्षीय वृद्ध को पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई (POCSO court sentenced an old man to 5 years) है. साथ ही 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी वृद्ध पर आरोप है कि उसने अपनी नवासी से दुराचार किया.

पॉक्सो कोर्ट नंबर दो के विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट अशोक सैनी ने बताया कि 8 दिसंबर 2019 को महिला थाने में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 साल से अपने 4 बच्चों के साथ अपने पिता के पास अलवर में रह रही थी. तीन लड़कियां और एक लड़का मेरे साथ था. मेरी मां का निधन 2 साल पहले हो गया था. पिता अक्सर घर पर ही रहते थे. ढाई महीना पहले मुझे मेरी 12 वर्षीय बेटी ने बताया कि नाना अश्लील हरकत करते हैं. पहले तो इस बात को लेकर विश्वास नहीं हुआ फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि अब ऐसा करें तो इसकी वीडियो बना लेना, जिससे सबूत रहे. उसके बाद दिवाली के आसपास फिर नाना ने फिर से गलत हरकत की. जिसकी वीडियो उसने बना लिया. पहले तो वो शर्म के मारे एफआईआर नहीं करा पाई. लेकिन बाद में पीड़िता ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया.

पढ़ें: पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके बाद न्यायालय में मामला चल रहा था. इस मामले में नंबर दो के विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह ने आरोपी 75 वर्षीय नाना को विभिन्न धाराओं में 5 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

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