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Alwar POCSO Court Order: भिवाड़ी में बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को 20 साल सजा... - Rajasthan Hindi news

अलवर के भिवाड़ी में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के आरोप में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को (Imprisonment to accused of attempt to rape in Alwar) 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Molesting and attempt to rape minor in Alwar
अलवर में दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में आरोपी को सजा
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Published : May 12, 2022, 4:59 PM IST

अलवर. जिले के भिवाड़ी में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में पॉक्सो न्यायालय संख्या दो ने गुरुवार को आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में साल 2019 से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. अलवर के भिवाड़ी थाना फेस 3 में 15 अगस्त 2019 को एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले नरेंद्र निवासी उत्तर प्रदेश ने छेड़छाड़ की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी. पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था.

अलवर के पॉक्सो न्यायालय संख्या दो में ये मामला 2019 से चल रहा था, लगातार इस पर सुनवाई हुई. आरोप पक्ष और बचाव पक्ष की (Imprisonment to accused of attempt to rape in Alwar) दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश राजवीर सिंह ने गुरुवार को आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है. न्यायालय के सरकारी वकील अशोक कुमार सैनी ने बताया कि सजा के साथ आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

अलवर. जिले के भिवाड़ी में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में पॉक्सो न्यायालय संख्या दो ने गुरुवार को आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में साल 2019 से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. अलवर के भिवाड़ी थाना फेस 3 में 15 अगस्त 2019 को एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले नरेंद्र निवासी उत्तर प्रदेश ने छेड़छाड़ की और दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी. पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था.

अलवर के पॉक्सो न्यायालय संख्या दो में ये मामला 2019 से चल रहा था, लगातार इस पर सुनवाई हुई. आरोप पक्ष और बचाव पक्ष की (Imprisonment to accused of attempt to rape in Alwar) दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश राजवीर सिंह ने गुरुवार को आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है. न्यायालय के सरकारी वकील अशोक कुमार सैनी ने बताया कि सजा के साथ आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

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