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नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

अलवर पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है.

Minor rape convict jailed for 20 years
नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
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Published : Apr 19, 2023, 7:06 PM IST

नाबालिग को अलग-अलग शहर ले जाकर किया रेप, दोषी को 20 साल कैद

अलवर. जिले के पॉस्को न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. भिवाड़ी की रहने वाली एक नाबालिग के साथ उत्तर प्रदेश के बनारस में दुष्कर्म हुआ. पड़ोस में रहने वाला युवक नाबालिग को भगा कर ले गया और विभिन्न शहरों में उसके साथ दुष्कर्म किया था. दो माह बाद घर लौटी पीड़िता ने मामले की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी.

अलवर के पॉस्को न्यायालय संख्या तीन ने एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा व 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. सरकारी अधिवक्ता राजकुमार गंगावत ने बताया कि पीड़िता के पिता ने फूल बाग थाना भिवाड़ी में पड़ोसी द्वारा बहला-फुसलाकर बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. पीड़िता दो माह बाद घर लौटी थी. उसने परिजनों को बताया कि आरोपी ने उत्तर प्रदेश के बनारस सहित विभिन्न शहरों में उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः Jaipur POCSO Court: दुष्कर्मी पिता को 20 साल की सजा, 40 हजार का अर्थ दंड भी लगाया

पुलिस ने इस मामले में पीड़िता का मेडिकल करवाया. जिस पर अनुसंधान पूर्ण होकर चालान पेश किया गया. सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में 2 माह बाद घर लौटी पीड़िता की डॉक्टरी जांच करवाई गई. मेडिकल रिपोर्ट व गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. न्यायालय में बचाव व आरोपी पक्ष की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें पेश की गई. न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. महज दो साल से भी कम समय में इस मामले में फैसला आया है.

नाबालिग को अलग-अलग शहर ले जाकर किया रेप, दोषी को 20 साल कैद

अलवर. जिले के पॉस्को न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. भिवाड़ी की रहने वाली एक नाबालिग के साथ उत्तर प्रदेश के बनारस में दुष्कर्म हुआ. पड़ोस में रहने वाला युवक नाबालिग को भगा कर ले गया और विभिन्न शहरों में उसके साथ दुष्कर्म किया था. दो माह बाद घर लौटी पीड़िता ने मामले की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी.

अलवर के पॉस्को न्यायालय संख्या तीन ने एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा व 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. सरकारी अधिवक्ता राजकुमार गंगावत ने बताया कि पीड़िता के पिता ने फूल बाग थाना भिवाड़ी में पड़ोसी द्वारा बहला-फुसलाकर बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. पीड़िता दो माह बाद घर लौटी थी. उसने परिजनों को बताया कि आरोपी ने उत्तर प्रदेश के बनारस सहित विभिन्न शहरों में उसके साथ दुष्कर्म किया.

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पुलिस ने इस मामले में पीड़िता का मेडिकल करवाया. जिस पर अनुसंधान पूर्ण होकर चालान पेश किया गया. सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में 2 माह बाद घर लौटी पीड़िता की डॉक्टरी जांच करवाई गई. मेडिकल रिपोर्ट व गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. न्यायालय में बचाव व आरोपी पक्ष की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें पेश की गई. न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. महज दो साल से भी कम समय में इस मामले में फैसला आया है.

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