अलवर. कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन है. ऐसे में आमजन को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में यह साफ है कि किन वाहनों को सड़कों पर निकलने से नहीं रोका जाए. ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही उपयोगी है.
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आमजन को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. इसके लिए सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है. इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को सड़क पर नहीं रोका जाएगा. इसमें खानेपीने का सामान, फल, सब्जी, दूध, मीट मछली आदि जानवरों का चारा ले जाने वाले वाहनों को नहीं रोका जाएगा.
साथ ही डीजल, पेट्रोल, LPG, CNG, PNG लेकर जाने वाले वाहनों को नहीं रोका जाएगा. दवाई और अन्य मेडिकल उपकरणों को लेकर जाने वाले वाहन, कोल्ड स्टोरेज और माल गोदाम से माल ले जाने वाले वाहन, बैंक की कैश लेकर जाने वाली गाड़ी, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और इससे संबंधित कच्चा माल ढोने वाले वाहन, समस्त सरकारी माल वाहन व सरकारी सामग्री ले जाने वाले वाहन, देश में उतरने वाले निर्यात किए जाने वाले वाहनों को नहीं रोका जाएगा.
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वाणिज्य वाहन जो लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय में लगे हुए हैं. बैंक, मीडिया, बीमा कंपनी, संचार, व्यवस्था, इंटरनेट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस स्थानीय निकाय, नगर निगम, बिजली, पानी, सफाई संबंधित सेवाओं के वाहन को नहीं रोका जाएगा. इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, रोगी को लेकर जाने वाले वाहन और मीडिया कार्यालय से संबंधित वाहनों को नहीं रोका जाएगा.
साथ ही सरकार की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर जा रहा है तो इसके लिए उसको परिचय पत्र दिखाकर जाने की छूट दी जाए. इसमें रक्षा व केंद्रीय अर्ध सैनिक बल, कोषागार वेतन व वित्तीय कार्यालय, वित्तीय सामान्य नियंत्रक के सलाहकार, स्थानीय कार्यालय, जन उपयोगी सेवाएं शामिल हैं. ऐसे पेट्रोलियम, CNG, LPG, PNG से जुड़े हुए कर्मचारी आपदा प्रबंधन संबंधित कर्मी उर्जा उत्पादन व वितरण इकाई संबंधित कर्मी, पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, मौसम विभाग, पूर्वानुमान विभाग संबंधी कर्मी, एयरपोर्ट बॉर्डर पर कस्टम कर्मी, पुलिस होम गार्ड, सिविल डिफेंस डील, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, कोष कार्यालय, बिजली, पानी, सफाई, ड्यूटी से संबंधित कर्मचारी अस्पताल और मेडिकल संस्थाएं इनके मैन्युफैक्चर, वितरण कर्मचारी को नहीं रोक जाएगा.
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डिस्पेंसरी केमिस्ट, मेडिकल उपकरण, दुकान, लिबर्टी मेडिकल स्टाफ, क्लिनिकल नर्सिंग होम कर्मी, राशन दुकान खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ फार्मासिस्ट, बीमा, बैंक, एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हॉकर, आवश्यक सेवाओं आवश्यक वस्तु जुड़ी हुई संस्था, पेट्रोल पंप, सीएनजी बिक्री केंद्र, विद्युत विभाग कर्मचारी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर्मचारी कोल्ड स्टोरेज से जुड़े हुए व्यक्तियों को नहीं रोका जाएगा.
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वहीं प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज अति आवश्यक वस्तुओं के जुड़े हुए सरकार से छूट प्राप्त किसी भी उत्पादन इकाई से जुड़े हुए व्यक्ति, आवश्यक वस्तु के निर्माण से जुड़े हुए कानून व्यवस्था, आपातकालीन सेवा से जुड़े व्यक्ति, मेडिकल हवाई यात्रा से जुड़े हुए व्यक्तियों को नहीं रोका जाएगा. वन विभाग, पशु चिकित्सालय के संबंधित सरकारी उपयोगिता, होटल जहां लोगों को ठहराया गया है. मेडिकल कार्यों में काम करने वाले कर्मचारियों को आने जाने से अब नहीं रोका जाएगा.