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अलवर : हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

अलवर के किशनगढ़बास में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी ने अपने ही दोस्त की झगड़े के बाद लाठी और डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी.

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Published : Nov 6, 2019, 10:52 PM IST

किशनगढ़बास (अलवर). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 संतोष मित्तल ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

अलवर में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

अपर लोक अभियोजक सुनील यादव ने बताया कि हरियाणा के जिले रेवाड़ी के थाना बावल के गांव खिजूरी निवासी शेर सिंह ने कोटकासिम थाना में 16 दिसम्बर 2015 को मामला दर्ज कराया. उसने रिपोर्ट में बताया कि उसका लड़का बलवन्त उर्फ बिल्लू 10 दिसम्बर 2015 से घर से किसी से मिलने के लिए जा रहा है, बोलकर गया था. लेकिन घर वापस नहीं आया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर उसके दोस्तों से पूछताछ की. जिसमें दोस्तों ने बताया कि 10 दिसंबर 15 को तीन दोस्तों ने कोटकासिम के जोहड़ पर शराब पी थी.

यह भी पढ़ें. अलवर के बानसूर में संतुलन बिगड़ने से खाई में गिरी बोलेरो, 6 घायल...3 महिलाओं की हालत गंभीर

उस दौरान तीनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. जिसके बाद दीपक और एक अन्य साथी ने लाठी और डंडों से मार-मार कर बलवन्त की हत्या कर दी. फिर उन लोगों ने कोटकासिम के गांव तिगांवा के जोहड़ में उसके शव को फेंक दिया. जिसके बाद थाने में मामला दर्ज करवाया गया.

यह भी पढ़ें. अलवरः वकीलों ने पुलिस के साथ की मारपीट, 4 FIR दर्ज

पुलिस ने आरोपी दीपक और एक अन्य आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिसपर न्यायाधीश ने दीपक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

किशनगढ़बास (अलवर). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 संतोष मित्तल ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

अलवर में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

अपर लोक अभियोजक सुनील यादव ने बताया कि हरियाणा के जिले रेवाड़ी के थाना बावल के गांव खिजूरी निवासी शेर सिंह ने कोटकासिम थाना में 16 दिसम्बर 2015 को मामला दर्ज कराया. उसने रिपोर्ट में बताया कि उसका लड़का बलवन्त उर्फ बिल्लू 10 दिसम्बर 2015 से घर से किसी से मिलने के लिए जा रहा है, बोलकर गया था. लेकिन घर वापस नहीं आया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर उसके दोस्तों से पूछताछ की. जिसमें दोस्तों ने बताया कि 10 दिसंबर 15 को तीन दोस्तों ने कोटकासिम के जोहड़ पर शराब पी थी.

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उस दौरान तीनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. जिसके बाद दीपक और एक अन्य साथी ने लाठी और डंडों से मार-मार कर बलवन्त की हत्या कर दी. फिर उन लोगों ने कोटकासिम के गांव तिगांवा के जोहड़ में उसके शव को फेंक दिया. जिसके बाद थाने में मामला दर्ज करवाया गया.

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पुलिस ने आरोपी दीपक और एक अन्य आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिसपर न्यायाधीश ने दीपक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

Intro:Body:एंकर...हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला,एक आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपए से दण्डित किया है।
किशनगढ़बास । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 संतोष मित्तल ने हत्या के मामले में एक जने को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अपर लोक अभियोजक सुनील यादव ने बताया कि हरियाणा के जिले रेवाड़ी के थाना बावल के गांव खिजूरी निवासी शेर सिंह पुत्र गबदूराम जाट ने कोटकासिम थाने मे 16 दिसम्बर 15 को मामला दर्ज कराया की उसका लडका बलवन्त उर्फ बिल्लू 10 दिसम्बर 15 को घर से किसी से मिलने की बोलकर गया था लेकिन घर वापिस नही आया। हमने अपने स्तर पर पता किया तो उसके बेटे का दोस्त कोटकासिम के बघाणा निवासी दीपक पुत्र धर्मपाल व एक अन्य उसके दोस्त से मालूम किया तो उन्होने बताया कि 10 दिसम्बर 15 को हमने तीनों ने कोटकासिम के जोहड़ पर शराब पी थी। उस दौरान तीनो में किसी बात को लेकर झगडा हो गया। जिसके बाद दीपक व एक अन्य साथी ने लाठी व डण्डो से मार-मार कर बलवन्त की हत्या कर दी और कोटकासिम के गांव तिगांवा के जोहड़ में उसके शव को फैंक दिया। जिसके बाद थाने कोटकासिम मे मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने अनुसंधान कि बाद आरोपी दीपक व एक अन्य आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जिसपर माननीय न्यायाधीश ने दीपक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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