किशनगढ़बास (अलवर). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 संतोष मित्तल ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
अपर लोक अभियोजक सुनील यादव ने बताया कि हरियाणा के जिले रेवाड़ी के थाना बावल के गांव खिजूरी निवासी शेर सिंह ने कोटकासिम थाना में 16 दिसम्बर 2015 को मामला दर्ज कराया. उसने रिपोर्ट में बताया कि उसका लड़का बलवन्त उर्फ बिल्लू 10 दिसम्बर 2015 से घर से किसी से मिलने के लिए जा रहा है, बोलकर गया था. लेकिन घर वापस नहीं आया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर उसके दोस्तों से पूछताछ की. जिसमें दोस्तों ने बताया कि 10 दिसंबर 15 को तीन दोस्तों ने कोटकासिम के जोहड़ पर शराब पी थी.
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उस दौरान तीनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. जिसके बाद दीपक और एक अन्य साथी ने लाठी और डंडों से मार-मार कर बलवन्त की हत्या कर दी. फिर उन लोगों ने कोटकासिम के गांव तिगांवा के जोहड़ में उसके शव को फेंक दिया. जिसके बाद थाने में मामला दर्ज करवाया गया.
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पुलिस ने आरोपी दीपक और एक अन्य आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. जिसपर न्यायाधीश ने दीपक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है.