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Alwar Gangrape : पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई गैंग रेप के आरोपियों को 20-20 साल की जेल, 27 हजार रुपए का जुर्माना - Alwar pocso court judgement in gangrape case

नाबालिग के साथ गैंग रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 27 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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Published : Jul 21, 2023, 10:33 AM IST

अलवर. जिले में नाबालिग से गैंग रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ सभी आरोपियों को 27 हजार रुपए के जुर्माने भी लगाए हैं. आरोपी घटना के बाद पीड़िता को कोटडी में बंद करके चले गए थे. परिजनों ने की तलाश की परंतु कोई सुराग नहीं मिला. तब वे पुलिस के पाए गए और पुलिस की जांच पड़ताल के बाद पीड़िता कोठड़ी में बंद मिली थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि साल 2020 में नौगावां थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें उसने आरोप लगाया था कि वो अपने घर से खेत में चारा लेने गई थी. जब वह अपने खेत में चारा काट रही थी. तभी आरोपी अजरूदीन, खुर्शीद और हाकम उसके खेत में आ गए. तीनों आरोपियों ने पीड़िता को अगवा करके दूसरे खेत में बनी कोटडी़ में ले गए. वहां बारी बारी से पीड़िता के साथ गैंग रैप किया. उसके बाद रात को जब पीड़िता घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसको जगह जगह ढूंढा. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पीड़िता दूसरे के खेत में बनी कोठरी के अंदर बंद मिली. उसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को लिखित में दी. उस लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज करते हुए मामले में अनुसंधान शुरू किया. उसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया.

इस मामले में पुलिस ने आरोपी अजरुदीन, खुर्शीद और हाकम को गिरफ्तार किया. पुलिस ने मामले में चालान पेश किया. उसके बाद यह मामला पॉक्सो न्यायालय संख्या चार में चला. बचाव व आरोपी पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलील पेश की गई. गवाह व दस्तावेजों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इस पर गुरुवार को न्यायधीश हेमंत बघेला ने तीनों आरोपियों को बीस बीस साल की सजा सुनाई. साथ ही आरोपियों पर 27 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया.

पढ़ें Jodhpur Gangrape : आरोपी धर्मपाल सिंह के नाम ABVP सदस्यता की रसीद वायरल, संगठन बोला हर साल जारी होती है सदस्यता

अलवर. जिले में नाबालिग से गैंग रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ सभी आरोपियों को 27 हजार रुपए के जुर्माने भी लगाए हैं. आरोपी घटना के बाद पीड़िता को कोटडी में बंद करके चले गए थे. परिजनों ने की तलाश की परंतु कोई सुराग नहीं मिला. तब वे पुलिस के पाए गए और पुलिस की जांच पड़ताल के बाद पीड़िता कोठड़ी में बंद मिली थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि साल 2020 में नौगावां थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें उसने आरोप लगाया था कि वो अपने घर से खेत में चारा लेने गई थी. जब वह अपने खेत में चारा काट रही थी. तभी आरोपी अजरूदीन, खुर्शीद और हाकम उसके खेत में आ गए. तीनों आरोपियों ने पीड़िता को अगवा करके दूसरे खेत में बनी कोटडी़ में ले गए. वहां बारी बारी से पीड़िता के साथ गैंग रैप किया. उसके बाद रात को जब पीड़िता घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसको जगह जगह ढूंढा. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पीड़िता दूसरे के खेत में बनी कोठरी के अंदर बंद मिली. उसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को लिखित में दी. उस लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज करते हुए मामले में अनुसंधान शुरू किया. उसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया.

इस मामले में पुलिस ने आरोपी अजरुदीन, खुर्शीद और हाकम को गिरफ्तार किया. पुलिस ने मामले में चालान पेश किया. उसके बाद यह मामला पॉक्सो न्यायालय संख्या चार में चला. बचाव व आरोपी पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलील पेश की गई. गवाह व दस्तावेजों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इस पर गुरुवार को न्यायधीश हेमंत बघेला ने तीनों आरोपियों को बीस बीस साल की सजा सुनाई. साथ ही आरोपियों पर 27 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया.

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