अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश राजवीर सिंह ने बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में गुरुवार को अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 40 हजार रुपए अर्थदंड आदेश भी दिया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि भिवाड़ी पुलिस के एक ग्रामीण थाना इलाके में 5 फरवरी 2016 की देर शाम 10 साल की बच्ची अपनी झुग्गी के बाहर खेल रही थी. जिसे बिस्कुट दिलाने के बहाने से श्रीरामदास पुत्र विश्वनाथ दास निवासी पूर्व टोला किशनपुर युसुफ थाना सरायरंजन जिला सम्सतीपुर-बिहार हाल टपूकड़ा-भिवाड़ी बहला-फुसलाकर ले गया. निर्माणाधीन भवन में ले जाकर बालिका के साथ बलात्कार किया.
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इसके बाद निर्माणाधीन भवन की 8वीं मंजिल से फेंककर बालिका की हत्या कर दी. घटना के संबंध में बलात्कार और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर हुए पुलिस ने आरोपी श्रीरामदास को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया.
प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह ने सुनवाई पूरी करने के बाद गुरुवार को अभियुक्त श्रीरामदास को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया. मृतका बालिका के माता-पिता को पीड़ित को राशि दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव को अनुशंषा की है.