बहरोड (अलवर). कस्बे में बीजेपी नगरपालिका पार्षद त्रिलोकचंद यादव हत्याकांड (Behrod councilor Trilokchand Yadav murder case0 में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 14 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. बहरोड कस्बे में 2014 में दीपावली के दिन बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर पार्षद की हत्या कर दी थी जिसके बाद मामला आठ साल से कोर्ट में चल रहा था. फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.
इस पूरे मामले में अब तक 20 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी जिनपर आज अपर जिला एवं सेशन कोर्ट संख्या 2 ने फैसला सुनाया. मुख्य आरोपी अशोक ठाकरिया ने आपसी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. इसके साथ ही अशोक ठाकरिया के अलावा राजीव धांगा, सुनील लीडर, जितेंद्र उर्फ बब्बे, अमित यादव, धर्मेंद्र उर्फ लेडा को आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया है.
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सबूत मिटाने के लिए बीजेपी पार्षद त्रिलोक की मां की हत्या की सुपारी भी मुख्य आरोपी की ओर से दी गई थी, लेकिन गुडगांव पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों ने सारा राज उगल दिया था. पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस को बताया था कि मुख्य गवाह बीजेपी पार्षद त्रिलोक की मां की हत्या के लिए 50 लाख की सुपारी दी गई थी, लेकिन वारदात से पहले ही बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे.