अलवर. जिले की विशिष्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाते हुए एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग लड़की पर दबाव बनाकर उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया. पोक्सो अदालत नंबर 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया, कि 15 मई 2018 को रामगढ़ थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था.
पढ़ेंः स्पेशल: अलवर की 'गजक' नहीं खाई तो क्या खाया, सर्दी में कराती है गर्मी का एहसास
जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी को अदालत में पेश किया. गवाहों और सबूतों के आधार पर पोक्सो अदालत नंबर 4 की विशिष्ट न्यायाधीश अलका शर्मा ने भरतपुर जिले के कैथवाडा पुलिस थाना अंतर्गत पहाड़ी निवासी वसीम पुत्र शौकत को अलग-अलग धाराओं में 10 साल की सजा और 32 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.