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अलवर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 32 हजार जुर्माना

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Published : Dec 6, 2019, 2:57 PM IST

अलवर के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो नंबर 1 अलका शर्मा की अदालत ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाते हुए एक आरोपी को अलग-अलग मामले में 10 साल का कठोर कारावास और 32 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है.

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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

अलवर. जिले की विशिष्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाते हुए एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग लड़की पर दबाव बनाकर उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया. पोक्सो अदालत नंबर 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया, कि 15 मई 2018 को रामगढ़ थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

पढ़ेंः स्पेशल: अलवर की 'गजक' नहीं खाई तो क्या खाया, सर्दी में कराती है गर्मी का एहसास

जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी को अदालत में पेश किया. गवाहों और सबूतों के आधार पर पोक्सो अदालत नंबर 4 की विशिष्ट न्यायाधीश अलका शर्मा ने भरतपुर जिले के कैथवाडा पुलिस थाना अंतर्गत पहाड़ी निवासी वसीम पुत्र शौकत को अलग-अलग धाराओं में 10 साल की सजा और 32 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

अलवर. जिले की विशिष्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाते हुए एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग लड़की पर दबाव बनाकर उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया. पोक्सो अदालत नंबर 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया, कि 15 मई 2018 को रामगढ़ थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी को अदालत में पेश किया. गवाहों और सबूतों के आधार पर पोक्सो अदालत नंबर 4 की विशिष्ट न्यायाधीश अलका शर्मा ने भरतपुर जिले के कैथवाडा पुलिस थाना अंतर्गत पहाड़ी निवासी वसीम पुत्र शौकत को अलग-अलग धाराओं में 10 साल की सजा और 32 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

Intro:अलवर जिले के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो नंबर 1 अलका शर्मा की अदालत ने गुरुवार को एक नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाते हुए एक आरोपी को अलग-अलग मामले में 10 साल का कठोर कारावास और 32 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की किसी काम से जा रही थी। तभी आरोपीयो द्वारा बहला-फुसलाकर कहीं सुनसान जगह पर ले गये और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपियों ने नाबालिक लड़की पर दबाव बनाकर उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया।


Body:पोक्सो अदालत नंबर 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि 15 मई 2018 को रामगढ़ थाने में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जिसमें आरोपी व अन्य के द्वारा दो बार बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जिसमें पुलिस ने वसीम को मुख्य आरोपी मानते हुए अदालत में पेश किया। गवाहों और सबूतों के आधार पर पोक्सो अदालत नंबर 4 की विशिष्ट न्यायाधीश अलका शर्मा ने भरतपुर जिले के कैथवाडा पुलिस थाना अंतर्गत पहाड़ी निवासी वसीम पुत्र शौकत को अलग-अलग धाराओं में 10 साल की सजा और 32 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।


Conclusion:बाईट- अनूप खटाना पोक्सो नंबर चार विशिष्ट लोक अभियोजक
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