अजमेर. जिले में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को निजी बताकर बेचने और जबरन कब्जा करने के मामले में ADJ 3 ने हस्तक्षेप किया है. दरअसल नला बाजार में वक्फ बोर्ड की जमीन पर काफी समय से किराएदार निवास कर रहा था. उससे जबरन दुकान खाली करवा कर उस पर कब्जा कर लिया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय की ओर से किराएदार को फिर से दुकान दिलवाई गई है.
वहीं प्रॉपर्टी पर कब्जा कर आरोपी की ओर से नया निर्माण करवाया जा रहा था, जिसकी सूचना पर न्यायालय की ओर से हस्तक्षेप किया गया. जहां जमीन पर यथास्थिति रखने के न्यायालय की ओर से आदेश दे दिए गए हैं.
अधिवक्ता जैन गौरव ने बताया, कि नला बाजार में वक्फ बोर्ड की जमीन पर करीब 10 से 15 सालों से किराएदार नरेश निवास कर रहा था. मामला न्यायालय में लंबित है, जिसके बाद भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर आरोपी की ओर से कब्जा करने का प्रयास किया गया और किराएदार को जबरदस्ती खाली करा दिया गया. जिस पर पीड़ित नरेश न्यायालय की शरण में पहुंचा और वहां पर गुहार लगाई.
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जैन ने बताया, कि मूंदड़ी मोहल्ला, नला बाजार क्षेत्र में वक्फ की संपत्ति स्थित है, जिसे निजी बताकर बेचा जा रहा था. दुकानदार से भी जबरन कब्जा खाली करवा लिया गया. इतना ही नहीं संपत्ति पर नया निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था.