अजमेर. बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के निर्देश से अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने कमेटी गठित की है, जिसकी बैठक शनिवार को बार हॉल में हुई. 20 मार्च 2020 के बाद से आज दिवस तक जिन अधिवक्ता सदस्यों की कोरोना से मृत्यु हुई है और कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, जोधपुर को दी गई राशि में से राहत प्रदान की जाएगी.
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ ने बताया कि बार काउंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता जोकि राजस्थान वेलफेयर कमेटी के सदस्य नहीं है. जो अधिवक्ता कोरोना महामारी में इस बीमारी से मार्च 2020 के बाद से जिनकी मृत्यु हुई है या कोरोना बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें राहत के लिए राशि दी जाएगी. कोरोना से मृत्यु होने पर परिजनों को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता और कोरोना से बीमार अधिवक्ता को 25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी. उन्होंने बताया कि इसके लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर फॉर्म भरकर उसका पीडीएफ बनाकर ऑनलाइन भेजना अति आवश्यक है. साथ ही उस पीडीएफ की हार्ड कॉपी जिला बार एसोसिएशन की कमेटी को प्रस्तुत करना होगा. जिसकी प्रति बार एसोसिएशन अजमेर की ओर से सत्यापन कर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, जोधपुर को भेजी जाएगी.
कमेटी के सदस्य योगेंद्र ओझा ने बताया कि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई अड़चन आने पर कमेटी के सदस्यों से सहायता ली जा सकती है. कमेटी की बैठक में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह, सचिव संजय गुर्जर, राठौड़, हरि सिंह गुर्जर प्रियदर्शी भटनागर और डॉ. योगेंद्र ओझा मौजूद रहे.