अजमेर. सन 1993 में पांच राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में अभियुक्त अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, इरफान अहमद और हमीमुद्दीन के खिलाफ टाडा कोर्ट में सोमवार को भी बहस नहीं हो पाई. सीबीआई के वकील की ओर से मामले में बहस के लिए समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 जुलाई को रखी है.
अभियुक्त अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के वकील शफकतुल्लाह ने बताया कि पूर्व में मामले में बहस हो चुकी थी. कोर्ट में जजमेंट भी लिखा जा चुका था, लेकिन टाडा कोर्ट के जज का तबादला होने के कारण मामले में दोबारा से बहस की जानी है. उन्होंने बताया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस 1 वर्ष पूर्ण हुआ उसी दिन ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे. इस मामले में फरार चल रहे अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, पेरोल से फरार हुए इरफान अहमद और हमीमुद्दीन 10 वर्ष पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इन तीनों अभियुक्त के खिलाफ टाडा कोर्ट में मामला चल रहा है. सोमवार को टाडा कोर्ट में मामले में बहस होनी थी, लेकिन सीबीआई के वकील ने बहस के लिए कोर्ट से समय मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को रखी गई है.
यह था मामला : 6 दिसंबर 1993 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के 1 वर्ष पूरे होने पर देश के पांच अलग-अलग क्षेत्रों में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया गया था. इस आतंकी हमले में सैकड़ों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गवाई थी और हजारों लोग घायल हुए थे. इस मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई थी. सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में टाडा कोर्ट में वर्तमान में तीन अभियुक्तों के खिलाफ मामला विचाराधीन है. हमीमुद्दीन सन 2010 में गिरफ्तार हुआ था। वही सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा 2016 में गिरफ्तार हुआ था. इस मामले में सीबीआई की ओर से कोर्ट को 80 गवाहों की सूची दी गई थी. इनमें से लगभग सभी जीवित गवाहों के बयान हो चुके हैं. मामले में अब बहस होनी है. अब्दुल करीम उर्फ टुंडा , इरफान और हमीमुद्दीन पर टाडा कोर्ट ने आरोप तय किए हैं.