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अजमेरः नाबालिग से बलात्कार मामले में आरोपी को 10 साल की सजा - पोक्सो की विशेष न्यायालय

अजमेर में नाबालिग से बलात्कार मामले में पोक्सो की विशेष न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश राजेश चंद्र ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

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बलात्कार मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
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Published : Jan 9, 2020, 5:31 PM IST

ब्यावर (अजमेर). जिले के ब्यावर उपखंड में गुरुवार को पोक्सो की विशेष न्यायालय संख्या 2 ने बलात्कार के आरोपी को दस साल की कठोर सजा सुनाई है, साथ ही पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

बलात्कार मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

बता दें कि सदर थाना क्षेत्र में 2 साल पहले पीड़िता के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 नवंबर 2018 को दर्ज मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है. आरोप है कि 23 नवंबर 2018 को नाबालिग के साथ आरोपी ने बलात्कार किया था. जिसमें पीड़िता के क्रमबद्ध बयान के बाद पुलिस तफ्तीश में आरोप सही पाए गए.

पढ़ेंः नागौरः 4 साल की बालिका से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वहीं शेखावत ने बताया कि प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र गुप्ता ने सुनवाई करते हुए प्रकरण पर फैसला सुनाया गया. जिसमें आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई है.

ब्यावर (अजमेर). जिले के ब्यावर उपखंड में गुरुवार को पोक्सो की विशेष न्यायालय संख्या 2 ने बलात्कार के आरोपी को दस साल की कठोर सजा सुनाई है, साथ ही पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

बलात्कार मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

बता दें कि सदर थाना क्षेत्र में 2 साल पहले पीड़िता के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 नवंबर 2018 को दर्ज मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है. आरोप है कि 23 नवंबर 2018 को नाबालिग के साथ आरोपी ने बलात्कार किया था. जिसमें पीड़िता के क्रमबद्ध बयान के बाद पुलिस तफ्तीश में आरोप सही पाए गए.

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वहीं शेखावत ने बताया कि प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र गुप्ता ने सुनवाई करते हुए प्रकरण पर फैसला सुनाया गया. जिसमें आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई है.

Intro:अजमेर/ नाबालिग से बलात्कार मामले में पोस्को की विशेष न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश राजेश चंद्र ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है


मामला ब्यावर सदर थाना क्षेत्र का है जहां 2 साल पहले पीड़िता के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 नवंबर 2018 को दर्ज मामले में आरोपी मनीष कुमार चंदानी को सजा सुनाई गई है आरोप है कि 23 नवंबर 2018 को नाबालिग के साथ ब्यावर के किशनगंज निवासी आरोपी चंदानी ने बलात्कार किया था


पीड़िता के क्रमबद्ध बयान के बाद पुलिस तफ्तीश में आरोप सही पाए गए , शेखावत ने बताया कि प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र गुप्ता ने सुनवाई करते हुए प्रकरण पर फैसला सुनाया जा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 18 गवाह व 21 दस्तावेज पेश किए गए


बाईट-विक्रम सिंह शेखावत विशिष्ट लोक अभियोजक





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