ब्यावर (अजमेर). जिले के ब्यावर उपखंड में गुरुवार को पोक्सो की विशेष न्यायालय संख्या 2 ने बलात्कार के आरोपी को दस साल की कठोर सजा सुनाई है, साथ ही पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
बता दें कि सदर थाना क्षेत्र में 2 साल पहले पीड़िता के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 नवंबर 2018 को दर्ज मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है. आरोप है कि 23 नवंबर 2018 को नाबालिग के साथ आरोपी ने बलात्कार किया था. जिसमें पीड़िता के क्रमबद्ध बयान के बाद पुलिस तफ्तीश में आरोप सही पाए गए.
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वहीं शेखावत ने बताया कि प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र गुप्ता ने सुनवाई करते हुए प्रकरण पर फैसला सुनाया गया. जिसमें आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई है.