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बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगी ब्याज में छूट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण की घोषणा के अनुपालना में विभाग ने अधिसूचना जारी कर 31 दिसंबर तक भूखंडों और भवनों की बकाया लीज की राशि को एकमुश्त जमा करवाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट की घोषणा की है.

नगर पालिका ब्यावर न्यूज, beawar ajmer news
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Published : Aug 7, 2019, 4:38 PM IST

ब्यावर (अजमेर). मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से साल 2019-20 के बजट भाषण में की गई घोषणा की अनुपालना में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें नगर पालिका क्षेत्र में भूखंडों और भवनों की बकाया लीज राशि को एकमुश्त जमा करवाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी. बता दें कि स्वायत्तशासन विभाग के निदेशक और संयुक्त शासन सचिव उज्जवल राठौड़ की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.

बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगी ब्याज में छूट

पढ़ें- जयपुर का ये पाकिस्तानी हिन्दू परिवार नहीं भूल पायेगा सुषमा स्वराज को...जानिए वजह

जिसमे संपूर्ण बकाया गृहकर, आवासीय, व्यवसायिक भूखंड, और भवनों का शुल्क एक साथ जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट और शास्ति पर शत-प्रतिशत की छूट होगी. वहीं ये छूट 31 दिसंबर तक प्रभाव में रहेगी. साथ ही जिन मामलों में 8 साल से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है. उन्हें एकमुश्त जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज-पेनल्टी की छूट के साथ-साथ मूल बकाया में भी 50 प्रतिशत की छूट होगी. इस प्रकार ब्याज व मूल राशि में छूट की सुविधा देने से लोगों को बकाया जमा करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा.

ब्यावर (अजमेर). मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से साल 2019-20 के बजट भाषण में की गई घोषणा की अनुपालना में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें नगर पालिका क्षेत्र में भूखंडों और भवनों की बकाया लीज राशि को एकमुश्त जमा करवाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी. बता दें कि स्वायत्तशासन विभाग के निदेशक और संयुक्त शासन सचिव उज्जवल राठौड़ की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.

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जिसमे संपूर्ण बकाया गृहकर, आवासीय, व्यवसायिक भूखंड, और भवनों का शुल्क एक साथ जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट और शास्ति पर शत-प्रतिशत की छूट होगी. वहीं ये छूट 31 दिसंबर तक प्रभाव में रहेगी. साथ ही जिन मामलों में 8 साल से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है. उन्हें एकमुश्त जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज-पेनल्टी की छूट के साथ-साथ मूल बकाया में भी 50 प्रतिशत की छूट होगी. इस प्रकार ब्याज व मूल राशि में छूट की सुविधा देने से लोगों को बकाया जमा करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा.

Intro:एंकर- जिन लोगों की लीज राशि बकाया है उनके लिये खुशखबरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण की घोषणा की अनुपालना में विभाग ने अधिसूचना जारी कर 31 दिसंबर तक भूखंडों व भवनों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करवाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से साल 2019-20 के बजट भाषण में की गई घोषणा की अनुपालना में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक नगर पालिका क्षेत्र में भूखंडों व भवनों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करवाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। छूट 31 दिसंबर तक है। जानकारी के अनुसार स्वायत्तशासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव उज्जवल राठौड़ की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसमें संपूर्ण बकाया गृहकर, आवासीय, व्यवसायिक भूखंड, भवनों का शुल्क एकमुश्त जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत की छूट होगी। नगरीय विकास कर साल 2019-20 तक का एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज व शास्ति की राशि पर शत-प्रतिशत छूट होगी।
बाईट- शमिम बानो, राजस्व अधिकारी

जिन मामलों में 8 साल से पूर्व अर्थात 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उनमें एकमुश्त जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज-पेनल्टी की छूट के साथ-साथ मूल बकाया में भी 50 प्रतिशत की छूट होगी। इस प्रकार ब्याज व मूल राशि में छूट की सुविधा देने से लोगों को बकाया जमा करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

कुलभूषण इटीवी भारत ब्यावर


बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगी ब्याज में छूट
स्वायत शासन विभाग ने जारी किए निर्देशBody:कुलभूषण इटीवी भारत ब्यावरConclusion:null
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