ब्यावर (अजमेर). मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से साल 2019-20 के बजट भाषण में की गई घोषणा की अनुपालना में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें नगर पालिका क्षेत्र में भूखंडों और भवनों की बकाया लीज राशि को एकमुश्त जमा करवाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी. बता दें कि स्वायत्तशासन विभाग के निदेशक और संयुक्त शासन सचिव उज्जवल राठौड़ की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.
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जिसमे संपूर्ण बकाया गृहकर, आवासीय, व्यवसायिक भूखंड, और भवनों का शुल्क एक साथ जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत राशि की छूट और शास्ति पर शत-प्रतिशत की छूट होगी. वहीं ये छूट 31 दिसंबर तक प्रभाव में रहेगी. साथ ही जिन मामलों में 8 साल से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है. उन्हें एकमुश्त जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज-पेनल्टी की छूट के साथ-साथ मूल बकाया में भी 50 प्रतिशत की छूट होगी. इस प्रकार ब्याज व मूल राशि में छूट की सुविधा देने से लोगों को बकाया जमा करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा.