अजमेर. जोधपुर गैस दुखान्तिका के बाद अजमेर में अवैध रूप से गैस रिफलिंग के कारोबार पर (Illegal Gas Cylinder Recovered) रसद विभाग की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है. रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी अब्दुल सादिक ने बताया कि गोपनीय सूचना मिली थी कि कुंदन नगर के घनी आबादी क्षेत्र में एक मकान में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर रिफिलिंग की जाती है.
सूचना का सत्यापन करने के बाद रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने मकान पर छापा मारा, जहां अवैध रूप से रेसलिंग का कार्य किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि मौके से 68 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं. इनमें 31 घरेलू गैस सिलेंडर और 31 व्यवसायिक सिलेंडर हैं. साथ ही एनडी 5 किलोग्राम के भी गैस सिलेंडर मौके से बरामद किए गए हैं. इनके अलावा रिफलिंग पाइप (बनसुरी), गैस सिलेंडर पर लगने वाली टूटी सिले और एक इलेक्ट्रिक कांटा भी बरामद किया गया है.
इसके अलावा रिफलिंग करने की तीन मशीनें भी टीम ने बरामद की है. प्रवर्तन अधिकारी अब्दुल सादिक ने बताया कि गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार (Big Action of Logistics Department) कुंदन नगर में ओम प्रकाश सांखला के घर पर चल रहा था. उन्होंने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर से व्यवसायिक गैस सिलेंडर में रिफिलिंग की जा रही थी. मौके पर बरामद गैस सिलेंडर में 420 किलो गैस भरी हुई थी.
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यह चल रहा था खेल : ईटीवी भारत से बातचीत में रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी अब्दुल सादिक ने बताया कि घरेलू गैस की कीमत 1 हजार 58 रुपए है. आरोपी ओम प्रकाश सांखला 1100 रुपए में ब्लैक से घरेलू गैस सिलेंडर खरीदता था. घरेलू गैस सिलेंडर से व्यवसायिक गैस सिलेंडर में बांसुरी की मदद से रिफलिंग की जाती थी. घरेलू गैस सिलेंडर 14 लीटर गैस आती है, जबकि व्यवसायिक गैस सिलेंडर में 19 लीटर गैस आती है. घरेलू गैस सिलेंडर की गैस व्यवस्था एक गैस सिलेंडर में रिफिल करने के बाद 5 लीटर गैस तौल कर व्यवसायिक सिलेंडर में भरी जाती थी.
यानी 19 लीटर गैस व्यवसायिक सिलेंडर में रिफिल करने का खर्च लगभग 1300 रुपए आता था. खास बात यह है कि बाजार में व्यवसायिक गैस सिलेंडर की कीमत 1720 रुपए है. आरोपी ओम प्रकाश सांखला बाजार रेट से 100 रुपए में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को बेचता था. कम रेट पर व्यवस्था एक गैस सिलेंडर मिलने से उसका कारोबार चल पड़ा था. बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर पर 5 प्रतिशत टेक्स है, जबकि व्यवस्था एक गैस सिलेंडर पर 18 फीसदी टेक्स्ट है. रिफिलिंग के इस अवैध कारोबार में आरोपी ओमप्रकाश सांखला 100 रुपए कम लेकर भी 300 रुपए प्रति व्यवसायिक गैस सिलेंडर पर कमा रहा था.
बरामद सामग्री कलेक्टर की कोर्ट में की जाएगी पेश : रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी अब्दुल सादिक ने बताया कि आरोपी (Illegal Gas Refilling in Ajmer) ओमप्रकाश सांखला के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई होगी. वहीं, आरोपी के मकान से बरामद सामग्री को भी कलेक्टर की कोर्ट में पेश किया जाएगा. इसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश अनुसार कार्रवाई को आगे अमल में लाया जाएगा.