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अजमेर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा - viyawar sadar police station

पोस्को एक्ट न्यायालय संख्या 2 ने नाबालिग से दुराचार मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 71 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

रेप के आरोपी को सजा, ajmer rape case
रेप के आरोपी को 10 साल की सजा
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Published : Jan 8, 2020, 8:58 AM IST

अजमेर. पोस्को कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. ये मामला ब्यावर सदर थाने से जुड़ा है. 21 जुलाई 2017 को आरोपी रुस्तम नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी ने एक बार तो पीड़िता का अबॉर्शन तक करा दिया था.

रेप के आरोपी को 10 साल की सजा

सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी रुस्तम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पोस्को एक्ट न्यायालय संख्या 2 ने अब नाबालिक से दुराचार मामले में फैसला सुनाया है और आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 71 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें. अजमेरः नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एंप्लाइज यूनियन ने किया सद्बुद्धि यज्ञ

लगातार हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. इस मामले में 6 गवाह और 321 दस्तावेज पेश किया गया, जिसके आधार पर आरोपी को सजा का ऐलान किया गया.

अजमेर. पोस्को कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. ये मामला ब्यावर सदर थाने से जुड़ा है. 21 जुलाई 2017 को आरोपी रुस्तम नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी ने एक बार तो पीड़िता का अबॉर्शन तक करा दिया था.

रेप के आरोपी को 10 साल की सजा

सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी रुस्तम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पोस्को एक्ट न्यायालय संख्या 2 ने अब नाबालिक से दुराचार मामले में फैसला सुनाया है और आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 71 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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लगातार हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. इस मामले में 6 गवाह और 321 दस्तावेज पेश किया गया, जिसके आधार पर आरोपी को सजा का ऐलान किया गया.

Intro:अजमेर/ पोस्को एक्ट न्यायालय संख्या 2 ने नाबालिक से दुराचार मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 71 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है


मामला ब्यावर सदर थाने से जुड़ा है 21 जुलाई 2017 को आरोपी रुस्तम नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जहां आरोपी ने एक बार तो पीड़िता का अबॉर्शन भी करवा दिया मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी रुस्तम को गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में पेश किया



जहां लगातार सुनवाई के बाद न्यायालय ने मंगलवार को न्यायलय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी रुस्तम को 10 साल कठोर कारावास के साथ ही 71 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है इस मामले में 6 गवाह व 321 दस्तावेज पेश किया गया जिसका आधार पर आरोपी को सजा का ऐलान किया गया था




बाईट-विक्रम सिंह शेखवात विशिष्ट लोक अभियोजक


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