अजमेर. पुष्कर नगर पालिका के चेयरमैन कमल पाठक को नगर पालिका बोर्ड की सदस्यता और चेयरमैन पद से निलंबित किया गया है. स्वायत शासन विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं. पाठक के खिलाफ की गई शिकायत की जांच की रिपोर्ट में उन्हें दोषी माना गया है. पाठक पर पद का दुरुपयोग कर भूमि पर कब्जा करने और निर्माण करवाने का आरोप था. नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष ओमप्रकाश डोल्या की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है.
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पाठक के कृत्य को गंभीर प्रकृति का माना गयाः राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव ह्रदेश कुमार शर्मा ने पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन के निलंबन का आदेश जारी किया है. यह आदेश पाठक के खिलाफ शिकायत पर विभाग के अजमेर में उपनिदेशक ( क्षेत्रीय ) स्थानीय निकाय विभाग और विभाग की जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर जारी किए गए हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वायत शासन विभाग ने नगर पालिका पुष्कर के चेयरमैन कमल पाठक की ओर से किए गए कृत्य को गंभीर प्रकृति का माना है. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन कमल पाठक की सदस्यता और अध्यक्ष के पद से उन्हें निलंबित किया है.
यह भी हैं पाठक के खिलाफ आरोप: इसके अलावा नगर पालिका पुष्कर की ओर से राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नंबर 2007 और पुराना खसरा 925 में होटल निर्माण के लिए बेसमेंट और भूमितल-3 नियमानुसार भूखंड के अग्र भाग पर 25 फीट का सेटबैक एवं पीछे 10-10 फीट और अग्रभाग पर 10 फीट का सेटबैक छोड़ते हुए व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति 10 सितंबर 2015 को जारी की गई थी. इसके बावजूद बेसमेंट और G-4 तल तक का निर्माण किया गया. इसमें कमल पाठक की ओर से चतुर्थ तल का निर्माण बिना स्वीकृति के किया गया. साथ ही होटल के पश्चिम पार्श्व सेटबैक क्षेत्र में 4-5 का और आगे के भाग के सेटबैक क्षेत्र में 14-6, 21-6 के पोर्च का अवैध निर्माण किया गया था.