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Illegal gas cylinder refiling: गैस रिफलिंग के अवैध कारोबार पर रसद विभाग की कार्रवाई, 38 सिलेंडर जब्त

अजमेर में रसद विभाग की टीम ने अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 38 गैस सिलेंडर जब्त किए (38 illegal gas cylinders seized in Ajmer) हैं. साथ ही रिफिलिंग के उपकरण भी बरामद किए गए हैं.

38 illegal gas cylinders seized in Ajmer
गैस रिफलिंग के अवैध कारोबार पर रसद विभाग की कार्रवाई, 38 सिलेंडर जब्त
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Published : Jan 25, 2023, 9:40 PM IST

अजमेर. शहर में रसद विभाग की टीम ने कमर्शियल से घरेलू गैस सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करने के मामले का पर्दाफाश किया है. नागफनी इलाके में स्थित एक आवासीय मकान में लंबे समय से घरेलू गैस में अवैध रिफिलिंग कर बेचने का लंबे समय से अवैध कारोबार चल रहा था. रसद विभाग की टीम ने मौके से 38 गैस सिलेंडर और रिफलिंग करने के सामान जब्त किए हैं.

जोधपुर गैस दुखान्तिका के बाद से ही अजमेर में लगातार रसद विभाग की अवैध रूप से गैस रिफलिंग के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी है. बुधवार को रसद विभाग की टीम ने अवैध रिफिलिंग की सूचना मिलने पर बड़ी नागफनी क्षेत्र में स्थित महादेव कॉलोनी में एक आवासीय मकान में छापा मारा. यह मकान दीपक माली का है, जहां अवैध रूप से कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के स्टोरेज किया गया था. मौके पर कमर्शियल गैस सिलेंडर से घरेलू गैस सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करने का अवैध कारोबार किया जा रहा था.

पढ़ें: Big Action : अजमेर में गैस रिफिलिंग के बड़े खेल का पर्दाफाश, 68 सिलेंडर किए जब्त

जिला रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा के नेतृत्व में रसद विभाग की टीम ने मौके से 19 किलोग्राम गैस के 28 सिलेंडर और 14.2 किलोग्राम के 4 घरेलू गैस सिलेंडर एवं 5 किलोग्राम के 6 सिलेंडर बरामद किए गए. शर्मा ने बताया कि कुल 38 गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक रिफिलिंग मोटर, एक बांसुरी (रिफिलिंग के काम आने वाला पाइप), गैस सिलेंडर में गैस का नापतौल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक हेड वेट मशीन और 25 सीलें बरामद की हैं. जब्त सिलेंडर और सामग्री को चंद्रयान इंडेन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि अयूब खान को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किया गया है. मकान मालिक के खिलाफ विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा.

पढ़ें: Jodhpur Cylinder Blast: अवैध रिफलिंग से 300 रुपये हर सिलेंडर पर कमाने के लालच ने कई जिंदगियां दांव पर

रेट का अंतर है वजह: विनय कुमार शर्मा ने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम की बाजार रेट 1765 रुपए है. गैस रिफलिंग के अवैध कारोबार में कमर्शियल गैस सिलेंडर से गैस निकालकर खाली घरेलू गैस सिलेंडर में रिफिल की जाती है. जिसका वजन 14.2 ग्राम है. शेष लगभग 5 किलो ग्राम गैस का उपयोग दूसरे घरेलू गैस सिलेंडर में किया जाता है. घरेलू गैस सिलेंडर की बाजार रेट 1053 रुपए है. ऐसे में कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के बीच के रेट के अंतर से गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार करने वाले चांदी कूट रहे हैं.

पढ़ें: Fire Broke Out At Gas Refilling Shop: कोचिंग एरिया में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान लगी भीषण आग, कई गुमटियां जली

सस्ते दर पर करते हैं सप्लाई: गैस के अवैध रिफलिंग के कारोबार में होटल, रेस्टोरेंट वालों को सस्ती दर पर घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं. इस कारण अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार बढ़ रहा है. बाजार रेट से सस्ता होने के कारण अवैध रूप से रिफलिंग किए गए घरेलू गैस सिलेंडर की डिमांड रहती है. खास बात यह है कि अजमेर रसद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भी अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वालों के हौसले बुलंद हैं.

अजमेर. शहर में रसद विभाग की टीम ने कमर्शियल से घरेलू गैस सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करने के मामले का पर्दाफाश किया है. नागफनी इलाके में स्थित एक आवासीय मकान में लंबे समय से घरेलू गैस में अवैध रिफिलिंग कर बेचने का लंबे समय से अवैध कारोबार चल रहा था. रसद विभाग की टीम ने मौके से 38 गैस सिलेंडर और रिफलिंग करने के सामान जब्त किए हैं.

जोधपुर गैस दुखान्तिका के बाद से ही अजमेर में लगातार रसद विभाग की अवैध रूप से गैस रिफलिंग के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी है. बुधवार को रसद विभाग की टीम ने अवैध रिफिलिंग की सूचना मिलने पर बड़ी नागफनी क्षेत्र में स्थित महादेव कॉलोनी में एक आवासीय मकान में छापा मारा. यह मकान दीपक माली का है, जहां अवैध रूप से कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के स्टोरेज किया गया था. मौके पर कमर्शियल गैस सिलेंडर से घरेलू गैस सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करने का अवैध कारोबार किया जा रहा था.

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जिला रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा के नेतृत्व में रसद विभाग की टीम ने मौके से 19 किलोग्राम गैस के 28 सिलेंडर और 14.2 किलोग्राम के 4 घरेलू गैस सिलेंडर एवं 5 किलोग्राम के 6 सिलेंडर बरामद किए गए. शर्मा ने बताया कि कुल 38 गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक रिफिलिंग मोटर, एक बांसुरी (रिफिलिंग के काम आने वाला पाइप), गैस सिलेंडर में गैस का नापतौल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक हेड वेट मशीन और 25 सीलें बरामद की हैं. जब्त सिलेंडर और सामग्री को चंद्रयान इंडेन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि अयूब खान को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किया गया है. मकान मालिक के खिलाफ विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा.

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रेट का अंतर है वजह: विनय कुमार शर्मा ने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम की बाजार रेट 1765 रुपए है. गैस रिफलिंग के अवैध कारोबार में कमर्शियल गैस सिलेंडर से गैस निकालकर खाली घरेलू गैस सिलेंडर में रिफिल की जाती है. जिसका वजन 14.2 ग्राम है. शेष लगभग 5 किलो ग्राम गैस का उपयोग दूसरे घरेलू गैस सिलेंडर में किया जाता है. घरेलू गैस सिलेंडर की बाजार रेट 1053 रुपए है. ऐसे में कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के बीच के रेट के अंतर से गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार करने वाले चांदी कूट रहे हैं.

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सस्ते दर पर करते हैं सप्लाई: गैस के अवैध रिफलिंग के कारोबार में होटल, रेस्टोरेंट वालों को सस्ती दर पर घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं. इस कारण अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार बढ़ रहा है. बाजार रेट से सस्ता होने के कारण अवैध रूप से रिफलिंग किए गए घरेलू गैस सिलेंडर की डिमांड रहती है. खास बात यह है कि अजमेर रसद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भी अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वालों के हौसले बुलंद हैं.

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