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श्रीगंगानगर कलेक्टर की लोगों से अपील, सार्वजनिक स्थानों पर ना करें कार्यक्रम

श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने एडवाइजरी घोषित कर लोगों से कोरोना वायरस से बचने की बात कही. साथ ही पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम ना करने की अपील की.

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श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने घोषित की एडवाइजरी
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Published : Mar 15, 2020, 2:19 PM IST

श्रीगंगानगर. कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिलेभर के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जिम और सिनेमाघर को 30 मार्च तक बन्द रखने का निर्णय लिया गया है. वहीं जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एडवाइजरी घोषित की, साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि शादी समारोह को छोटा रखा जाए और सीमित संख्या में मेहमानों को बुलाया जाए. वहीं भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें और आवश्यकता होने पर ही सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करे.

श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने घोषित की एडवाइजरी

इस अवधि के दौरान चल रही समस्त प्रकार की कक्षा 5 से 8 की परीक्षा और कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार यथा संचालित की जाए. गैर सरकारी विद्यालयों की बोर्ड के अलावा समस्त परीक्षाएं 30 मार्च 2020 के बाद संचालित की जाएगी. संस्थान प्रधान और स्टाफ आवश्यक एहतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहकर बोर्ड संबंधित और शाला संबंधी आवश्यक कार्य संपादित करें.

पढ़ेंः श्रीगंगानगर में दो साल बाद कच्चा आढ़तिया संघ के होंगे चुनाव

किसी संगठन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सभा, जलसा, जुलूस, रोड मार्ग इत्यादि का आयोजन नहीं किया जाए. समस्त कोचिंग संस्थान, मदरसे और अन्य समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रखे जाएं. जिले के समस्त सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स थिएटर और हेल्थ क्लब आदि के मालिक व्यवस्थापक उक्त अवधि में अपने संस्थान बन्द रखे, ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके.

हालांकि सरकार के निर्देश के बाद तमाम प्रकार के शैक्षणिक संस्थाएं बंद होने से आर्थिक रूप से भी लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा. ईटीवी भारत ने एसी ही एक शैक्षणिक संस्थान का जायजा लिया तो उसमे पढ़ने वाले विद्यार्थी कोरोना वायरस के भय से संस्थान छोड़ कर घर चले गए.

श्रीगंगानगर. कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिलेभर के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जिम और सिनेमाघर को 30 मार्च तक बन्द रखने का निर्णय लिया गया है. वहीं जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एडवाइजरी घोषित की, साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि शादी समारोह को छोटा रखा जाए और सीमित संख्या में मेहमानों को बुलाया जाए. वहीं भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें और आवश्यकता होने पर ही सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करे.

श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने घोषित की एडवाइजरी

इस अवधि के दौरान चल रही समस्त प्रकार की कक्षा 5 से 8 की परीक्षा और कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार यथा संचालित की जाए. गैर सरकारी विद्यालयों की बोर्ड के अलावा समस्त परीक्षाएं 30 मार्च 2020 के बाद संचालित की जाएगी. संस्थान प्रधान और स्टाफ आवश्यक एहतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहकर बोर्ड संबंधित और शाला संबंधी आवश्यक कार्य संपादित करें.

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किसी संगठन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सभा, जलसा, जुलूस, रोड मार्ग इत्यादि का आयोजन नहीं किया जाए. समस्त कोचिंग संस्थान, मदरसे और अन्य समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रखे जाएं. जिले के समस्त सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स थिएटर और हेल्थ क्लब आदि के मालिक व्यवस्थापक उक्त अवधि में अपने संस्थान बन्द रखे, ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके.

हालांकि सरकार के निर्देश के बाद तमाम प्रकार के शैक्षणिक संस्थाएं बंद होने से आर्थिक रूप से भी लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा. ईटीवी भारत ने एसी ही एक शैक्षणिक संस्थान का जायजा लिया तो उसमे पढ़ने वाले विद्यार्थी कोरोना वायरस के भय से संस्थान छोड़ कर घर चले गए.

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