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सीकर: अनलॉक-4 की गाइडलाइन का विरोध करते हुए व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा 13 सूत्रीय सुझाव पत्र

राज्य सरकार की ओर से लागू की गई अनलॉक-4 की गाइडलाइन का सीकर के व्यापारियों ने विरोध किया है. व्यापारियों ने गाइडलाइन का विरोध करते हुए 13 सूत्रीय सुझाव पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को सौंपा है.

Corona virus news sikar, अनलॉक-4 गाइडलाइन राजस्थान
व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा 13 सूत्रीय सुझाव पत्र
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Published : Sep 3, 2020, 7:09 PM IST

सीकर. जिला टेंट डीलर्स समिति सहित विवाह समारोह से जुड़े अनेक व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन का विरोध किया है. व्यापारियों ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा 13 सूत्रीय सुझाव पत्र

टेंट डीलर्स समिति के कोषाध्यक्ष परमेश्वर लाल जांगिड़ ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दे रखी है. जिसके कारण टेंट व्यापार से जुड़े इवेंटफुल लाइट जनरेटर, बैंड, फोटोग्राफर, डीजे, साउंड, आर्केस्ट्रा कैटरिंग, हलवाई और विवाह स्थल संचालकों के राजस्थान में लगभग 3 लाख व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है.

कोरोना महामारी से बचते हुए शादी वाले समारोह संपन्न हो सकते हैं. इसके लिए समिति ने 13 सूत्री सुझाव पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को सौंपा है.

कोरोना महामारी से चलते व्यापारियों ने 13 सुझावों से शादी सम्पन्न कराने की मांग की है. सुझाव में बताया गया है कि जिस जगह शादी और अन्य समारोह हो उस जगह को कार्यक्रम शुरू होने से पहले और कार्यक्रम समाप्ति के बाद सैनिटाइजर किया जाए, समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज लगे हो और मास्क पहनना अनिवार्य हो, शादी और अन्य समारोह की समय अवधि सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अनुमति हो, व्यवस्था केवल छोटे-छोटे ग्रुप में बैठाकर खाना खिलाने की हो और बफर सिस्टम नहीं हो साथ ही वेटर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें.

पढ़ें- सीकर में Corona के 81 नए मामले आए सामने, कुल आंकड़ा 3,059

इसके साथ ही व्यापारियों ने सुझाव देते हुए बताया कि, शादी और अन्य समारोह के लिए कम से कम 300 से 400 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति हो जिससे परिवार जन व लड़का और लड़की पक्ष के लोग शामिल हो सके. समारोह स्थल में पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होते हुए कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था हो, जिस जगह समारोह हो वह जगह प्रति मेहमान की 100 फुट के हिसाब का क्षेत्रफल अनिवार्य होना चाहिए.

सीकर. जिला टेंट डीलर्स समिति सहित विवाह समारोह से जुड़े अनेक व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन का विरोध किया है. व्यापारियों ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा 13 सूत्रीय सुझाव पत्र

टेंट डीलर्स समिति के कोषाध्यक्ष परमेश्वर लाल जांगिड़ ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दे रखी है. जिसके कारण टेंट व्यापार से जुड़े इवेंटफुल लाइट जनरेटर, बैंड, फोटोग्राफर, डीजे, साउंड, आर्केस्ट्रा कैटरिंग, हलवाई और विवाह स्थल संचालकों के राजस्थान में लगभग 3 लाख व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है.

कोरोना महामारी से बचते हुए शादी वाले समारोह संपन्न हो सकते हैं. इसके लिए समिति ने 13 सूत्री सुझाव पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को सौंपा है.

कोरोना महामारी से चलते व्यापारियों ने 13 सुझावों से शादी सम्पन्न कराने की मांग की है. सुझाव में बताया गया है कि जिस जगह शादी और अन्य समारोह हो उस जगह को कार्यक्रम शुरू होने से पहले और कार्यक्रम समाप्ति के बाद सैनिटाइजर किया जाए, समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज लगे हो और मास्क पहनना अनिवार्य हो, शादी और अन्य समारोह की समय अवधि सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अनुमति हो, व्यवस्था केवल छोटे-छोटे ग्रुप में बैठाकर खाना खिलाने की हो और बफर सिस्टम नहीं हो साथ ही वेटर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें.

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इसके साथ ही व्यापारियों ने सुझाव देते हुए बताया कि, शादी और अन्य समारोह के लिए कम से कम 300 से 400 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति हो जिससे परिवार जन व लड़का और लड़की पक्ष के लोग शामिल हो सके. समारोह स्थल में पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होते हुए कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था हो, जिस जगह समारोह हो वह जगह प्रति मेहमान की 100 फुट के हिसाब का क्षेत्रफल अनिवार्य होना चाहिए.

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