सीकर. जिले में पोक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने शिक्षक पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है और उसके खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है.
जानकारी के मुताबिक 24 मार्च 2015 को नीमकाथाना इलाके की एक स्कूली छात्रा घर से गायब हो गई थी. जिसको उसके स्कूल शिक्षक ने बहला-फुसला कर भगा कर ले गया था. छात्रा अपने घर से गहने और अन्य सामान भी लेकर गई थी. जिसके बाद उसके परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.
पढ़ेंः अब बीजेपी में घमासान...जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील कोठारी का इस्तीफा, राघव शर्मा बने नए अध्यक्ष
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया था. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी-
कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि अभियुक्त द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ गलत कार्य किया है. आए दिन समाज में इस तरह के अपराधों में वृद्धि हो रही है. किसी भी समाज में शिक्षक समाज का निर्माता मार्गदर्शक और शिल्पकार होता है. भारतीय संस्कृति में तो शिक्षक का दर्जा पिता और ईश्वर के तुल्य माना गया है.
पढ़ेंः पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राजस्थान कांग्रेस ने स्थगित किया फीडबैक कार्यक्रम
ऐसे में एक शिक्षक द्वारा अपने से लगभग आधी उम्र की नाबालिग बच्ची के साथ किया गया लैंगिक अपराध न सिर्फ जनमानस को उद्वेलित किया है, बल्कि बालिका के स्वास्थ्य और मन मस्तिष्क पर जीवन भर के लिए घातक प्रभाव छोड़ा है. ऐसे अपराधी किसी भी सहानुभूति और दया के पात्र नहीं हो सकता.