नागौर. जिले के सदर थाना क्षेत्र के कुम्हारी गांव में तीन तलाक का मामला सामने आया है. यह ट्रिपल तलाक कानून पास होने के बाद नागौर जिले का पहला मामला है. नागौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़िता ने इस बारे में एक परिवाद दिया. जिसके मुताबिक पीड़िता की शादी 1 साल पहले 7 अगस्त 2020 को कुम्हारी के निवासी एक युवक के साथ हुई थी.
शादी के बाद से ही उसे पति सहित ससुराल पक्ष के तमाम रिश्तेदारों की ओर से प्रताड़ित किया जाने लगा था. मायके से रुपए लाने के लिए बार-बार उलाहना दिया जाता था. 2 जुलाई को सुबह 8 बजे पति सहित ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदारों ने मारपीट कर पीड़िता के जेवरात भी छीन कर घर से निकाल दिया और कहा कि जब दो लाख रुपए तुम्हारे और तुम्हारे पिता के पास देने के लिए हो तो वापिस आना.
पीड़िता ने मीडिया को बताया कि लगातार समझाईश के बावजूद ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने और पति जाकिर मुम्बई चला गया. वहां जाकर उसने कहा कि जो अधिक दहेज देगा उससे शादी करूंगा तुम्हे तलाक दूंगा.
पीड़िता ने बताया कि सोमवार 2 अगस्त को दोपहर 12.13 बजे उसके मोबाइल पर फोन करके पति जाकिर हुसैन ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर तलाक उल बिद्दत दे दिया. जबकि मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 में उक्त तीन तलाक को अवैध औक शून्य घोषित कर संज्ञेय अपराध माना गया है.
पीड़िता ने रिपोर्ट पेश कर मांग की है कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई कि जाए और उसके पैसे और जेवरात वापिस दिलाया जाए. वहीं, सदर थाना पुलिस और वृत्ताधिकारी की ओर से अब तक कोई पक्ष नहीं रखा गया है.