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बड़ी खबर : RLP के दोनों विधायकों की बढ़ी मुश्किलें, जमानत अर्जी खारिज

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Published : Sep 9, 2020, 7:04 PM IST

नागौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल होने के मामले में विधायक इंदिरा बावरी और पुखराज गर्ग की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नागौर ADJ कोर्ट संख्या-1 ने दोनों विधायकों की ओर से दी गई अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है.

Uproar during encroachment removal in Nagaur,  Nagaur News
RLP विधायकों की जमानत अर्जी खारिज

नागौर. जिले के ताऊसर गांव में एक साल पहले हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन की ओर से गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल मच गया था. उपद्रव और विवाद के बाद आरएलपी के विधायक मेड़ता इंदिरा बावरी और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग सहित कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे. पिछले दिनों दोनों विधायकों की ओर से दी गई अग्रिम जमानत की अर्जी को बुधवार को नागौर ADJ कोर्ट संख्या-1 ने खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि उपखंड अधिकारी नागौर की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान राजकार्य में बाधा उतपन्न करने, मौजूद लोगों को उकसा कर प्रदर्शन कराने सहित पथराव के आरोप में मुकदमे दर्ज कराए गए थे. इन्हीं मामलों में दोनों विधायकों की ओर से न्यायालय में दी गई अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया गया है.

पढ़ें- नागौरः अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल और JCB चालक की मौत का मामला, एडीजे कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई

नागौर ADJ कोर्ट संख्या-1 के अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने बताया कि विधायक इंदिरा बावरी और विधायक पुखराज गर्ग को मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से गिरफ्तारी वांरट जारी किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि नागौर एडीजे कोर्ट-1 ने आदेश मे कहा कि अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने से समाज में गलत संदेश प्रसारित होने की संभावना है.

बता दें कि बंजारा प्रकरण को लेकर कोतवाली थाने में दर्ज एक प्रकरण में 16 और दूसरे प्रकरण में 8 आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में पेश होकर जमानत अर्जी लगाई, लेकिन सीजेएम ने सभी 24 को जेल भेज दिया था. इसके बाद आरोपियों की ओर से एडीजे कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई.

अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोतवाली थाने के एक प्रकरण के 8 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि दूसरे प्रकरण के 16 आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली.

नागौर. जिले के ताऊसर गांव में एक साल पहले हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन की ओर से गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल मच गया था. उपद्रव और विवाद के बाद आरएलपी के विधायक मेड़ता इंदिरा बावरी और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग सहित कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे. पिछले दिनों दोनों विधायकों की ओर से दी गई अग्रिम जमानत की अर्जी को बुधवार को नागौर ADJ कोर्ट संख्या-1 ने खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि उपखंड अधिकारी नागौर की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान राजकार्य में बाधा उतपन्न करने, मौजूद लोगों को उकसा कर प्रदर्शन कराने सहित पथराव के आरोप में मुकदमे दर्ज कराए गए थे. इन्हीं मामलों में दोनों विधायकों की ओर से न्यायालय में दी गई अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया गया है.

पढ़ें- नागौरः अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल और JCB चालक की मौत का मामला, एडीजे कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई

नागौर ADJ कोर्ट संख्या-1 के अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने बताया कि विधायक इंदिरा बावरी और विधायक पुखराज गर्ग को मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से गिरफ्तारी वांरट जारी किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि नागौर एडीजे कोर्ट-1 ने आदेश मे कहा कि अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने से समाज में गलत संदेश प्रसारित होने की संभावना है.

बता दें कि बंजारा प्रकरण को लेकर कोतवाली थाने में दर्ज एक प्रकरण में 16 और दूसरे प्रकरण में 8 आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में पेश होकर जमानत अर्जी लगाई, लेकिन सीजेएम ने सभी 24 को जेल भेज दिया था. इसके बाद आरोपियों की ओर से एडीजे कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई.

अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोतवाली थाने के एक प्रकरण के 8 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि दूसरे प्रकरण के 16 आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली.

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