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नागौर: समझाइश के 7 दिन पूरे, अब यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ेगा जेब पर भारी

प्रदेशभर में लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर यातायात पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. सात दिन की समझाइश के बाद अब नागौर में भी संशोधित नए नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा. समझाइश के आखिरी दिन सोमवार को यातायात पुलिसकर्मियों ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया.

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अब नए एमवी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
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Published : Jul 20, 2020, 8:50 PM IST

नागौर. नए मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेशभर में 9 जुलाई को लागू किया जा चुका है. यातायात नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों को नागौर पुलिस ने सुधरने के लिए सात दिन का मौका देकर एक खास समझाइश अभियान चलाया. जिसमें नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों और जुर्माना राशि में बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी गई. सोमवार को समझाइश के सात दिन पूरे हो गए हैं. अब मंगलवार से नागौर में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत यातायात नियम तोड़ने वालों से बढ़ा हुआ जुर्माना वसूल किया जाएगा.

अब नए एमवी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

यातायात थाने के प्रभारी रामकुंवार गिला का कहना है कि, सात दिन के समझाइश अभियान के तहत लोगों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों और बढ़ी हुई जुर्माना राशि की जानकारी दी गई. इस अभियान के आखिरी दिन सोमवार को यातायात पुलिसकर्मियों ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए और लोगों को यातायात नियमों की पालना को लेकर जागरूक किया. उन्होंने बताया कि मंगलवार से यातायात नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. नियमानुसार बढ़ा हुआ जुर्माना वसूल किया जाएगा.

ये पढ़ें: नागौर में ओवरलोडिंग और ऊंचाई के आधार पर जुर्माने का विरोध...

प्रभारी गिला ने बताया कि, नए प्रावधानों के हिसाब से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसलिए उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि, कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दे. साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा लोगों को भारी जुर्माना चुकाना होगा.

बता दें कि प्रदेश की सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने की मंजूरी दे दी है. इसके बाद से जिले में एसपी श्वेता धनकड़ के निर्देश पर यातायात पुलिस और पुलिस की ओर से सात दिन का अभियान चलाकर लोगों से समझाइश की जा रही थी. अब सात दिन की अवधि सोमवार पूरी होने पर कल से नए प्रावधानों के हिसाब से बढ़ी हुई जुर्माना राशि वसूल की जाएगी.

नागौर. नए मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेशभर में 9 जुलाई को लागू किया जा चुका है. यातायात नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों को नागौर पुलिस ने सुधरने के लिए सात दिन का मौका देकर एक खास समझाइश अभियान चलाया. जिसमें नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों और जुर्माना राशि में बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी गई. सोमवार को समझाइश के सात दिन पूरे हो गए हैं. अब मंगलवार से नागौर में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत यातायात नियम तोड़ने वालों से बढ़ा हुआ जुर्माना वसूल किया जाएगा.

अब नए एमवी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

यातायात थाने के प्रभारी रामकुंवार गिला का कहना है कि, सात दिन के समझाइश अभियान के तहत लोगों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों और बढ़ी हुई जुर्माना राशि की जानकारी दी गई. इस अभियान के आखिरी दिन सोमवार को यातायात पुलिसकर्मियों ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए और लोगों को यातायात नियमों की पालना को लेकर जागरूक किया. उन्होंने बताया कि मंगलवार से यातायात नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. नियमानुसार बढ़ा हुआ जुर्माना वसूल किया जाएगा.

ये पढ़ें: नागौर में ओवरलोडिंग और ऊंचाई के आधार पर जुर्माने का विरोध...

प्रभारी गिला ने बताया कि, नए प्रावधानों के हिसाब से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसलिए उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि, कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दे. साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा लोगों को भारी जुर्माना चुकाना होगा.

बता दें कि प्रदेश की सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने की मंजूरी दे दी है. इसके बाद से जिले में एसपी श्वेता धनकड़ के निर्देश पर यातायात पुलिस और पुलिस की ओर से सात दिन का अभियान चलाकर लोगों से समझाइश की जा रही थी. अब सात दिन की अवधि सोमवार पूरी होने पर कल से नए प्रावधानों के हिसाब से बढ़ी हुई जुर्माना राशि वसूल की जाएगी.

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