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Tripal Talaq In Kota: बेटी होने पर बीवी को दिया तीन तलाक, बोला- तुझसे वंश नहीं चल सकता

कोटा में पति और ससुराल वालों को बेटी की पैदाइश इस कदर अखरी कि शौहर ने महिला को ट्रिपल तलाक (Tripal Talaq In Kota) ही दे दिया. पीड़िता का पति फर्नीचर का काम करता है. इस मामले में पुलिस ने अभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है.

Tripal Talaq In Kota
शौहर ने बेटी होने पर बीवी को दिया तीन तलाक
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Published : May 19, 2022, 1:22 PM IST

Updated : May 19, 2022, 5:38 PM IST

कोटा. कोटा में तीन तलाक (Tripal Talaq In Kota) का मामला सामने आया है. फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है. लेकिन पीड़िता के परिवाद की जांच चल रही है.आरोप है कि महिला को करीब 4 महीने पहले तीन तलाक दी गई. उसके बाद उसे पीहर में उसका पति छोड़ गया और वापस नहीं लेकर आया.

मामले के अनुसार पीड़िता नाजो बानो कोटा जिले की कनवास निवासी है. उसकी शादी 23 जून 2019 को कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में स्थित छत्रपुरा निवासी अब्दुल वसीम से हुई थी. वसीम फर्नीचर का कारीगर हैं. पीड़िता का आरोप है कि शुरुआत में तो उसे ससुराल पक्ष के लोगों ने ठीक से रखा, लेकिन बाद में परेशान करने लगे. घर के पास ही रहने वाली 5 ननदें उसे तंग करने आ जाती. यहां तक कि पति, सास-ससुर को भी उसके खिलाफ कर दिया.

Tripal Talaq In Kota

पढ़ें-दुष्कर्म, शादी और तीन तलाक, जानिए क्या है पूरा मामला...

पीड़िता के मुताबिक 25 जुलाई 2020 को उसने बेटी को जन्म दिया. जिसके बाद ससुराल पक्ष के लोग और नाराज हो गए. उन्होंने वंश न बढ़ाने का ताना (teen talaq for bearing daughter In Kota) दिया. कहा गया- इससे तो बेटी हुई है, इसे छोड़कर दूसरे से शादी कर ले. जिसके बाद नाजो के शौहर वसीम ने 7 जनवरी को उसे पीहर कनवास छोड़ दिया और उसी दिन ट्रिपल तलाक दे दिया (Triple Talaq over Bearing A daughter). इसका विरोध करने पर शौहर ने दारुल उलूम में आने की बात कही. महिला का कहा कि वहीं पर तलाक की आगे की प्रक्रिया होगी.

थानों और कानूनी प्रक्रिया में उलझा केस: पीड़िता का कहना है कि उसने इस संबंध में कोटा के महिला थाने में भी जाकर शिकायत दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला कोटा का नहीं है. कनवास में ही इसकी कानूनी कार्रवाई होगी. कनवास थाने के एसएचओ मुकेश त्यागी का कहना है कि उन्हें इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है. मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है. न्यायालय से भी कोई इस्तगासा नहीं आया है. एक परिवाद आया था, जिस पर जांच की जा रही है.

कोटा. कोटा में तीन तलाक (Tripal Talaq In Kota) का मामला सामने आया है. फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है. लेकिन पीड़िता के परिवाद की जांच चल रही है.आरोप है कि महिला को करीब 4 महीने पहले तीन तलाक दी गई. उसके बाद उसे पीहर में उसका पति छोड़ गया और वापस नहीं लेकर आया.

मामले के अनुसार पीड़िता नाजो बानो कोटा जिले की कनवास निवासी है. उसकी शादी 23 जून 2019 को कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में स्थित छत्रपुरा निवासी अब्दुल वसीम से हुई थी. वसीम फर्नीचर का कारीगर हैं. पीड़िता का आरोप है कि शुरुआत में तो उसे ससुराल पक्ष के लोगों ने ठीक से रखा, लेकिन बाद में परेशान करने लगे. घर के पास ही रहने वाली 5 ननदें उसे तंग करने आ जाती. यहां तक कि पति, सास-ससुर को भी उसके खिलाफ कर दिया.

Tripal Talaq In Kota

पढ़ें-दुष्कर्म, शादी और तीन तलाक, जानिए क्या है पूरा मामला...

पीड़िता के मुताबिक 25 जुलाई 2020 को उसने बेटी को जन्म दिया. जिसके बाद ससुराल पक्ष के लोग और नाराज हो गए. उन्होंने वंश न बढ़ाने का ताना (teen talaq for bearing daughter In Kota) दिया. कहा गया- इससे तो बेटी हुई है, इसे छोड़कर दूसरे से शादी कर ले. जिसके बाद नाजो के शौहर वसीम ने 7 जनवरी को उसे पीहर कनवास छोड़ दिया और उसी दिन ट्रिपल तलाक दे दिया (Triple Talaq over Bearing A daughter). इसका विरोध करने पर शौहर ने दारुल उलूम में आने की बात कही. महिला का कहा कि वहीं पर तलाक की आगे की प्रक्रिया होगी.

थानों और कानूनी प्रक्रिया में उलझा केस: पीड़िता का कहना है कि उसने इस संबंध में कोटा के महिला थाने में भी जाकर शिकायत दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला कोटा का नहीं है. कनवास में ही इसकी कानूनी कार्रवाई होगी. कनवास थाने के एसएचओ मुकेश त्यागी का कहना है कि उन्हें इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है. मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है. न्यायालय से भी कोई इस्तगासा नहीं आया है. एक परिवाद आया था, जिस पर जांच की जा रही है.

Last Updated : May 19, 2022, 5:38 PM IST
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