कोटा. पॉक्सो कोर्ट क्रमांक 3 ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के 6 साल पुराने मामले में आरोपी को 10 साल (Verdict In Kota Rape Case) की सजा सुनाई है. साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के मुताबिक युवती ने 19 जून 2016 को एक मुकदमा जवाहर नगर थाने में दर्ज करवाया था. इसमें बताया कि उसने अक्टूबर 2015 में एक मेट्रोमोनियल वेबसाइट (Kota POCSO Court Decision In Rape Case) पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था. जिसके बाद नवंबर 2015 में उसे नरेश जैनवाल ने सम्पर्क किया. साथ ही विवाह का प्रस्ताव दिया. जिसके बाद युवती का उससे सम्पर्क हो गया. नरेश ने अपने आप को अविवाहित बताया था और पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर होना बताया.
नौकरी के अतिरिक्त खुद का कारोबार भी बांदीकुई दौसा में होना बताया. नरेश ने युवती को फंसाने के उद्देश्य से जनवरी 2016 में एक स्कूटी भी गिफ्ट की. उसके बाद अपने परिवार वालों से नहीं मिलाया. नरेश ने विवाह के लिए गंभीरता दिखाई. वह मोबाइल और सोशल वेबसाइट के जरिए भी बात भी करने लगा. युवती का कहना था कि उसने परिजनों से मिलने की जिद की, तो वह टालने लगा.
अप्रैल 2016 को नरेश कोटा आया. जहां पर उनके साथ बृजमोहन बैरवा औऱ शोभित गर्ग भी थे. आरोपी युवती को राजीव गांधी नगर इलाके के एक होटल में ले गया, जहां पर उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. इस घटना के बाद आरोपी शादी के लिए टालता रहा और अपने परिजनों से भी नहीं मिलवाया. बाद में पता चला कि वह शादीशुदा है उसके दो बच्चे भी हैं और पीडब्ल्यूडी में भी नौकरी नहीं करता है. पीड़िता ने यह भी रिपोर्ट में बताया कि नरेश के पास वीडियो क्लिपिंग और फोटो भी है.
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इस मामले में जवाहर नगर थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया और अभियुक्त नरेश जैनवाल को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ चालान न्यायालय में पेश कर दिया. मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है.