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Kota POCSO court decision in rape case : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल सजा - Kota POCSO court decision in rape case

कोटा में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने के 3 साल पुराने मामले में आज न्यायालय ने फैसला सुनाया है. पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी दिनेश भील को 20 साल की सजा (Rape accused sentenced to 20 years in Jail) और 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल सजा
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Published : Jan 13, 2022, 6:39 PM IST

Updated : Jan 13, 2022, 10:11 PM IST

कोटा. नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. आरोपी ने 13 वर्षीय बालिका से जबरन दुष्कर्म किया था. कोविड-19 को देखते हुए अभियुक्त को केंद्रीय कारागृह में ही रखा गया था और वर्चुअली फैसला सुनाया गया. अभियुक्त के अधिवक्ता भी वर्चुअली ही इस मामले में जुड़े थे.

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम नारायण नामदेव ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा (Minor rape case Kota) इलाके की एक बालिका अपनी बुआ के घर मोड़क थाना इलाके में आई थी. उसकी बुआ मजदूरी के लिए कहीं बाहर दूसरे जिले में गई हुई थी. यहां पर बालिका अपनी फूफा के साथ ही रह रही थी. इसी दौरान 25 मई, 2019 को अपनी बुआ के घर से थोड़ी दूरी पर शौच के लिए गई थी. वहां 26 वर्षीय दिनेश भील ने उसका साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें: Jodhpur Gang Rape Case : युवती के साथ गैंग रेप मामले में दो आरोपी भाई गिरफ्तार...

आरोपी जिस समय दुष्कर्म कर रहा था, बालिका की बुआ की देवरानी ने इस घटना को होते हुए देख लिया था. इसी दौरान दिनेश मौके से फरार हो गया. देवरानी से इस मामले की जानकारी मिलने के बाद बालिका की बुआ भी 2 से 3 दिन बाद कोटा पहुंची और इस मामले में मोडक थाने में प्रकरण दर्ज करवाया.

पढ़ें: Jaipur Woman Raped in Indore : जयपुर की विवाहिता को अगवा कर इंदौर में किया सामूहिक दुष्कर्म, तीन के खिलाफ मामला दर्ज

रिपोर्ट पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. साथ ही इस मामले में पॉक्सो क्रम संख्या एक न्यायालय में चालान पेश किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 26 गवाह पेश किए गए. गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश अशोक चौधरी ने आज फैसला सुनाया.

कोटा. नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. आरोपी ने 13 वर्षीय बालिका से जबरन दुष्कर्म किया था. कोविड-19 को देखते हुए अभियुक्त को केंद्रीय कारागृह में ही रखा गया था और वर्चुअली फैसला सुनाया गया. अभियुक्त के अधिवक्ता भी वर्चुअली ही इस मामले में जुड़े थे.

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम नारायण नामदेव ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा (Minor rape case Kota) इलाके की एक बालिका अपनी बुआ के घर मोड़क थाना इलाके में आई थी. उसकी बुआ मजदूरी के लिए कहीं बाहर दूसरे जिले में गई हुई थी. यहां पर बालिका अपनी फूफा के साथ ही रह रही थी. इसी दौरान 25 मई, 2019 को अपनी बुआ के घर से थोड़ी दूरी पर शौच के लिए गई थी. वहां 26 वर्षीय दिनेश भील ने उसका साथ दुष्कर्म किया.

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आरोपी जिस समय दुष्कर्म कर रहा था, बालिका की बुआ की देवरानी ने इस घटना को होते हुए देख लिया था. इसी दौरान दिनेश मौके से फरार हो गया. देवरानी से इस मामले की जानकारी मिलने के बाद बालिका की बुआ भी 2 से 3 दिन बाद कोटा पहुंची और इस मामले में मोडक थाने में प्रकरण दर्ज करवाया.

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रिपोर्ट पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. साथ ही इस मामले में पॉक्सो क्रम संख्या एक न्यायालय में चालान पेश किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 26 गवाह पेश किए गए. गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश अशोक चौधरी ने आज फैसला सुनाया.

Last Updated : Jan 13, 2022, 10:11 PM IST
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