कोटा. भूखंड आवंटन में न्यायालय के आदेश की नहीं मानने के चलते नगर विकास न्यास के सचिव की टेबल-कुर्सी और वाहन को बुधवार को कुर्क करने की कार्रवाई की गई. जिला सत्र न्यायालय कोटा की स्पेशल सेल आमीन सविंदर कौर और अन्य कार्मिक बुधवार को नगर विकास न्यास पहुंचे. यहां सचिव राजेश जोशी की गाड़ी पर कुर्की कर नोटिस चस्पा किया (Notice of car attachment) गया. इसके साथ ही न्यायालय की टीम सचिव के चेंबर में पहुंची, जहां पर कुर्सी और टेबल को भी कुर्क करना था, लेकिन सचिव कुर्सी से नहीं उठे. इसके चलते न्यायालय कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
मामले के अनुसार नगर विकास न्यास ने तलवंडी निवासी आनंद कुमार ने शिवपुरा स्कीम में भूखंड आवंटित किया था. जिसका कब्जा उसे नहीं मिला. इसके बाद परिवादी की मृत्यु हो गई. नगर विकास न्यास ने 20 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी कर आनंद कुमार के आवंटन को अवैध घोषित कर दिया. इस मामले में न्यायालय ने आनंद कुमार के परिवार को राहत देते 20 मई, 2017 को 2 माह के भीतर भूखंड की सीमा बताते हुए कब्जा देने के आदेश दिए थे.
जिसमें आनंद कुमार की पत्नी हंसा, पुत्र नितिन और बेटी भावना को यह कब्जा सौंपना था. साथ ही यह भी कहा था कि अगर शिवपुरा कोटा स्कीम में भूखंड उपलब्ध नहीं है, तो नजदीकी अन्य स्कीम में बराबर का भूखंड उपलब्ध करवाया जाए. लेकिन नगर विकास न्यास ने इसकी पालना नहीं की. ऐसे में न्यायालय ने 27 अगस्त, 2022 को आदेश जारी करते हुए नगर विकास न्यास के सचिव राजेश जोशी के कार्यालय की टेबल-कुर्सी व सरकारी वाहन को कुर्क करने के लिए थे.