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Rajasthan High Court: उदयपुर के युवक की रूस में मौत के मामले में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने कहा- विदेश मंत्रालय करे मामले में हस्तक्षेप - rajasthan news update

रूस की सरकार उदयपुर के हितेन्द्र गरासिया का शव देने से इंकार कर चुकी है. ​परिजनों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए हितेन्द्र (udaipur man dead body still in russia) का शव उसके निधन के पांच माह बाद भी नहीं मिला है. जिसके बाद परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई (hearing in rajasthan high court) करते हुए न्यायालय ने विदेश सचिव को आवश्यक निर्देश है. कहा कि राजनीतिक स्तर पर शव को भारत लाने का प्रयास किया जाए.

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उदयपुर के युवक की रूस में मौत के मामले की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
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Published : Dec 20, 2021, 9:10 PM IST

जोधपुर. उदयपुर के युवक की रूस में मौत के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट (hearing in rajasthan high court) ने सुनवाई करते हुए भारतीय दूतावास को निर्देश दिये हैं कि वो हितेन्द्र कुमार गरासिया के शव को दफनाने की सहमति नहीं देगा.

न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने हितेन्द्र कुमार गरासिया की पत्नि आशा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि रूस में स्थित भारतीय दूतावास हितेन्द्र के शव को दफनाने की अनुमति नहीं देगा. जब तक कि परिजनो की स्वीकृति नहीं हो. इससे पूर्व सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या चार वरिष्ठ काउंसलर रूसी दूतावास के अधिकारी सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहे. पिछली सुनवाई पर नोटिस जारी किया था लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ.

पढ़ें.उदयपुर के युवक की रूस में मौत: 4 माह बाद भी परिजनों को नहीं मिला शव, अब हाईकोर्ट में लगाई याचिका

वहीं न्यायालय ने विदेश सचिव को निर्देश दिये हैं कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और अपने प्रयास करते हुए राजनयिक स्तर पर इस मामले को सुलझाए जिससे परिजनों को शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पार्थिव शरीर मिल सके.

गौरतलब है कि उदयपुर निवासी हितेन्द्र की 17 जुलाई 2021 को रूस में एक हादसे में जान चली गई थी. जिसका शव आज तक परिजनों को नहीं दिया गया. रूस सरकार का कहना है कि परिजन चाहे तो रूस आकर शव को दफना सकते हैं, जबकि परिजन शव को भारत लाकर अंतिम संस्कार करना चाहते है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील पुरोहित ने पक्ष रखते हुए कहा कि पांच माह बाद भी रूस में शव की फोरेंसिक जांच तक नहीं हो पाई है, जबकि परिजन हितेन्द्र के शव का इंतजार कर रहे हैं. मामले में अब 4 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.

जोधपुर. उदयपुर के युवक की रूस में मौत के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट (hearing in rajasthan high court) ने सुनवाई करते हुए भारतीय दूतावास को निर्देश दिये हैं कि वो हितेन्द्र कुमार गरासिया के शव को दफनाने की सहमति नहीं देगा.

न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने हितेन्द्र कुमार गरासिया की पत्नि आशा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि रूस में स्थित भारतीय दूतावास हितेन्द्र के शव को दफनाने की अनुमति नहीं देगा. जब तक कि परिजनो की स्वीकृति नहीं हो. इससे पूर्व सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या चार वरिष्ठ काउंसलर रूसी दूतावास के अधिकारी सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहे. पिछली सुनवाई पर नोटिस जारी किया था लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ.

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वहीं न्यायालय ने विदेश सचिव को निर्देश दिये हैं कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और अपने प्रयास करते हुए राजनयिक स्तर पर इस मामले को सुलझाए जिससे परिजनों को शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पार्थिव शरीर मिल सके.

गौरतलब है कि उदयपुर निवासी हितेन्द्र की 17 जुलाई 2021 को रूस में एक हादसे में जान चली गई थी. जिसका शव आज तक परिजनों को नहीं दिया गया. रूस सरकार का कहना है कि परिजन चाहे तो रूस आकर शव को दफना सकते हैं, जबकि परिजन शव को भारत लाकर अंतिम संस्कार करना चाहते है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील पुरोहित ने पक्ष रखते हुए कहा कि पांच माह बाद भी रूस में शव की फोरेंसिक जांच तक नहीं हो पाई है, जबकि परिजन हितेन्द्र के शव का इंतजार कर रहे हैं. मामले में अब 4 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.

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