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सात न्यायिक अधिकारियों का तबादला...रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश

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Published : Mar 16, 2021, 10:39 PM IST

राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी करते हुए सात जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारीयों की तबादला कर दिया है.

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सात न्यायिक अधिकारियों का तबादला

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी करते हुए सात जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारीयों की तबादला कर दिया है.

जिला स्तर के न्यायिक अधिकारी भुवन गोयल को राजस्थान स्टेट कॉ-ऑपरेटिव अधिकरण जयपुर महानगर प्रथम, राजेश गुप्ता को न्यायाधीश मोटर वाहन अधिकरण अजमेर, भवानी शंकर पाण्डया को न्यायाधीश मोटर वाहन अधिकरण चितौडगढ़, अरूण कुमार दूबे को न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 जयपुर महानगर प्रथम, गिरीश अग्रवाल को न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय स. 1 भरतपुर, सत्यनारायण टेलर को न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 अलवर, मुकेश श्रीवास्तव को न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 कोटा के पद पर स्थानान्तरित करने के आदेश दिये हैं.

तिंवरी गांव में रीको को गोचर भूमि के आवंटन का मामला

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर के तिंवरी गांव में रीको को गोचर भूमि के आवंटन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार, जेडीए ओर रीको को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

पढ़ें- भरतपुर में 17 साल बाद सॉफ्टबॉल का महाकुम्भ...देशभर के करीब 1200 खिलाड़ी होंगे शामिल

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ,जेडीए व रीको को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है. जेडीए के द्वारा ग्राम तिवरी में खसरा नंबर 761 गोचर भूमि में से रीको को आवंटन किया गया था. इसके बदले किसी प्रकार की भूमि सेट अपार्ट नहीं की गई थी इसको लेकर तिवरी निवासी शिवाजी सिंह व अन्य की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह ने कोर्ट को बताया कि गोचर भूमि प्रतिबंध भूमि की श्रेणी में आती है.

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कई निर्णय पारित किए जा चुके हैं लेकिन इनके उपरांत जाकर बिना कोई भूमि सेट अपार्ट किए हुए चारागाह भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि जेडीए की सीमा में आने वाले गांव में सभी में गोचर भूमि आवंटन कर रहा है जो की विधि विरुद्ध है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी करते हुए सात जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारीयों की तबादला कर दिया है.

जिला स्तर के न्यायिक अधिकारी भुवन गोयल को राजस्थान स्टेट कॉ-ऑपरेटिव अधिकरण जयपुर महानगर प्रथम, राजेश गुप्ता को न्यायाधीश मोटर वाहन अधिकरण अजमेर, भवानी शंकर पाण्डया को न्यायाधीश मोटर वाहन अधिकरण चितौडगढ़, अरूण कुमार दूबे को न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 जयपुर महानगर प्रथम, गिरीश अग्रवाल को न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय स. 1 भरतपुर, सत्यनारायण टेलर को न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 अलवर, मुकेश श्रीवास्तव को न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 कोटा के पद पर स्थानान्तरित करने के आदेश दिये हैं.

तिंवरी गांव में रीको को गोचर भूमि के आवंटन का मामला

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर के तिंवरी गांव में रीको को गोचर भूमि के आवंटन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार, जेडीए ओर रीको को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

पढ़ें- भरतपुर में 17 साल बाद सॉफ्टबॉल का महाकुम्भ...देशभर के करीब 1200 खिलाड़ी होंगे शामिल

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ,जेडीए व रीको को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है. जेडीए के द्वारा ग्राम तिवरी में खसरा नंबर 761 गोचर भूमि में से रीको को आवंटन किया गया था. इसके बदले किसी प्रकार की भूमि सेट अपार्ट नहीं की गई थी इसको लेकर तिवरी निवासी शिवाजी सिंह व अन्य की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह ने कोर्ट को बताया कि गोचर भूमि प्रतिबंध भूमि की श्रेणी में आती है.

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कई निर्णय पारित किए जा चुके हैं लेकिन इनके उपरांत जाकर बिना कोई भूमि सेट अपार्ट किए हुए चारागाह भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि जेडीए की सीमा में आने वाले गांव में सभी में गोचर भूमि आवंटन कर रहा है जो की विधि विरुद्ध है.

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