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बीसीआर कल्याण कोष के लिए दस करोड़ रुपये जारी

विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने बजट घोषणा के अनुसार बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को दस करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है. कोविड-19 को देखते हुए प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण और कल्याण के लिए इस राशि की घोषणा की गई थी.

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बीसीआर कल्याण कोष के लिए दस करोड़ रुपये जारी
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Published : May 11, 2021, 11:07 PM IST

जोधपुर. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने बजट साल 2021-22 में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को दस करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी. विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने बजट घोषणा के अनुसार बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को दस करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत कर दी है.

स्वीकृति के बाद अब इस राशि का भुगतान बीसीआर के पीएनबी जोधपुर के खाते में कर दिया जायेगा. बीसीआर को इसके लिए अलग से बैंक खाता खुलवाकर कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए व्यय किया जायेगा. इसके लिए राशि का विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत करना होगा.

यह भी पढ़ें- संकट में सख्त पुलिस: इंजेक्शन, ऑक्सीजन और बेड की कालाबाजारी करने वाले 12 से अधिक लोग गिरफ्तार

अधिवक्ताओं की ओर से लगातार मांग उठ रही थी कि कोविड काल में अधिवक्ताओं के समक्ष वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो रही है. ऐसे में बीसीआर उनके लिए वित्तीय सहयोग करे. ऐसे में सरकार की ओर से सहायता राशि के लिए दस करोड़ रुपये मिलने की स्वीकृति जारी करने से अब अधिवक्ताओं को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है.

जोधपुर. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने बजट साल 2021-22 में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को दस करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी. विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने बजट घोषणा के अनुसार बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को दस करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत कर दी है.

स्वीकृति के बाद अब इस राशि का भुगतान बीसीआर के पीएनबी जोधपुर के खाते में कर दिया जायेगा. बीसीआर को इसके लिए अलग से बैंक खाता खुलवाकर कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए व्यय किया जायेगा. इसके लिए राशि का विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत करना होगा.

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अधिवक्ताओं की ओर से लगातार मांग उठ रही थी कि कोविड काल में अधिवक्ताओं के समक्ष वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो रही है. ऐसे में बीसीआर उनके लिए वित्तीय सहयोग करे. ऐसे में सरकार की ओर से सहायता राशि के लिए दस करोड़ रुपये मिलने की स्वीकृति जारी करने से अब अधिवक्ताओं को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है.

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