जोधपुर. राजस्थान में सोमवार से शुरू हुए जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस कमिश्नर द्वारा संशोधित आदेश जारी कर और ज्यादा सख्ती कर दी गई है. इन आदेशों के तहत जोधपुर में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खाद्य सामग्री व डेयरी खुली रहेंगी. इसके बाद में अगर कोई भी दुकान खुली पाई जाती है तो उसे सीज करने की कार्रवाई मंगलवार से प्रारंभ हो गई है.
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मंगलवार को शहर के कई इलाकों में नगर निगम और पुलिस की टीमों ने मिलकर तय समय के बाद खुलने वाली दुकानों को सीज कर दिया. खास बात यह रही कि कई जगह तो दुकानदार शटर गिराकर अंदर ही बैठे थे. जिन्हें निगम व पुलिस की टीम ने खुलवाया और फिर कार्रवाई की. पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सुबह 6 से 11 बजे के बाद कोई भी खाद्य सामग्री की दुकान नहीं खुलेगी. इसके बाद शाम 5 से 7 तक फल सब्जी के ठेले से बिक्री हो सकेगी.
इसके अलावा राज्य सरकार की गाइडलाइन में दी गई कई तरह की छूट को जोधपुर में संशोधित किया गया है. जिससे कम से कम लोगों की आवाजाही रहे. गौरतलब है कि जोधपुर में बीते 4 दिनों में 5700 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं. जिसके चलते जिला प्रशासन कड़े फैसले ले रहा है.