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स्वायत्त शासन विभाग के सचिव HC में हुए हाजिर, कहा- गड़ीसर झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया

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Published : Mar 15, 2021, 10:52 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को जैसलमेर की गड़ीसर झील को संरक्षित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान स्वायत्त शासन विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे.

Jodhpur News,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जैसलमेर की गड़ीसर झील को संरक्षित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वायत्त शासन विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे. वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास के खंडपीठ के समक्ष 9 फरवरी और 16 फरवरी 2021 के आदेशों की पालना में सचिव स्वायत्त शासन विभाग ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया.

पढ़ें- हाईकोर्ट: बच्चों की देखभाल और उत्थान के लिए फंड को लेकर हुई सुनवाई

अतिरिक्त शपथ पत्र में कहा गया कि राज्य सरकार ने पहले ही 12 मार्च 2021 को एक अधिसूचना जारी करते हुए गड़ीसर झील जो कि जैसलमेर के राजस्व ग्राम में स्थित है उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है. सचिव देथा ने न्यायालय को बताया कि गड़ीसर झील के संरक्षित क्षेत्र का विकास करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से डीपीआर तैयार की जा रही है.

अधिवक्ता मानस रणछोड़ खत्री और अधिवक्ता सुनील पालीवाल ने सोमवार को पेश किए गए अतिरिक्त शपथ पत्र पर काउंटर फाइल करने का समय चाहा, जिस पर न्यायालय ने 8 अप्रैल तक का समय दिया है. अब मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जैसलमेर की गड़ीसर झील को संरक्षित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वायत्त शासन विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे. वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास के खंडपीठ के समक्ष 9 फरवरी और 16 फरवरी 2021 के आदेशों की पालना में सचिव स्वायत्त शासन विभाग ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया.

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अतिरिक्त शपथ पत्र में कहा गया कि राज्य सरकार ने पहले ही 12 मार्च 2021 को एक अधिसूचना जारी करते हुए गड़ीसर झील जो कि जैसलमेर के राजस्व ग्राम में स्थित है उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है. सचिव देथा ने न्यायालय को बताया कि गड़ीसर झील के संरक्षित क्षेत्र का विकास करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से डीपीआर तैयार की जा रही है.

अधिवक्ता मानस रणछोड़ खत्री और अधिवक्ता सुनील पालीवाल ने सोमवार को पेश किए गए अतिरिक्त शपथ पत्र पर काउंटर फाइल करने का समय चाहा, जिस पर न्यायालय ने 8 अप्रैल तक का समय दिया है. अब मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.

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