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स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 फिर विवादों में...विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब - High court admitted recruitment questions

व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर परीक्षार्थी भागीरथ विश्नोई की ओर से अधिवक्ता डॉ जावेद खान मोयल और सहयोगी रमेश कुमार विश्नोई ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका पेश की. अधिवक्ता मोयल ने न्यायालय को बताया कि आरपीएससी की ओर से 13 अप्रेल 2018 को स्कूल व्याख्याता के हिंदी सहित अन्य विषयों पर विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा का आयोजन किया गया.

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स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 मामला
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Published : Feb 2, 2021, 10:18 PM IST

जोधपुर. आरपीएससी की ओर से आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 परीक्षा एक बार फिर विवादों में आ गयी है. भर्ती परीक्षा के विवादित प्रश्नों को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्यपीठ ने राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अरूण भंसाली की अदालत ने राज्य सरकार और आरपीएससी को 08 फरवरी तक जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.

व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर परीक्षार्थी भागीरथ विश्नोई की ओर से अधिवक्ता डॉ जावेद खान मोयल और सहयोगी रमेश कुमार विश्नोई ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका पेश की. अधिवक्ता मोयल ने न्यायालय को बताया कि आरपीएससी की ओर से 13 अप्रेल 2018 को स्कूल व्याख्याता के हिंदी सहित अन्य विषयों पर विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा का आयोजन किया गया. जिसमें प्रथम विचारण सूची में याचिकाकर्ता को शामिल किया गया. परन्तु अंतिम सूची में याचिकाकर्ता का चयन नही हुआ.

पढ़ें- श्रीगंगानगर : जिला अस्पताल में भर्ती पाक नागरिक रामी देवी हैं बेहद खुश...जानिए कारण

याचिकाकर्ता ने याचिका में कुल दस प्रश्नों पर आपत्ति जताते हुए कुल चार प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे जाने और छः प्रश्नों पर आपत्ति जताते हुए विशेषज्ञों से जांच करवाकर परिणाम जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी.

न्यायाधीश भंसाली की अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से जीसी हेमन्त चौधरी और आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता खेतसिंह राजपुरोहित को नोटिस दिया और 08 फरवरी तक जवाब तलब किया है.

जोधपुर. आरपीएससी की ओर से आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 परीक्षा एक बार फिर विवादों में आ गयी है. भर्ती परीक्षा के विवादित प्रश्नों को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्यपीठ ने राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अरूण भंसाली की अदालत ने राज्य सरकार और आरपीएससी को 08 फरवरी तक जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.

व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर परीक्षार्थी भागीरथ विश्नोई की ओर से अधिवक्ता डॉ जावेद खान मोयल और सहयोगी रमेश कुमार विश्नोई ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका पेश की. अधिवक्ता मोयल ने न्यायालय को बताया कि आरपीएससी की ओर से 13 अप्रेल 2018 को स्कूल व्याख्याता के हिंदी सहित अन्य विषयों पर विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा का आयोजन किया गया. जिसमें प्रथम विचारण सूची में याचिकाकर्ता को शामिल किया गया. परन्तु अंतिम सूची में याचिकाकर्ता का चयन नही हुआ.

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याचिकाकर्ता ने याचिका में कुल दस प्रश्नों पर आपत्ति जताते हुए कुल चार प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे जाने और छः प्रश्नों पर आपत्ति जताते हुए विशेषज्ञों से जांच करवाकर परिणाम जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी.

न्यायाधीश भंसाली की अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से जीसी हेमन्त चौधरी और आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता खेतसिंह राजपुरोहित को नोटिस दिया और 08 फरवरी तक जवाब तलब किया है.

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