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जनता के पैसों से बन रही धार्मिक इमारत को चुनौती...हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

प्रदेश में सरकारी खर्च पर बनाई जा रही धार्मिक इमारत को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस (Religious building being built with public money challenged in High Court) जारी करते हुए जवाब तलब किया है. अगली सुनवाई की दिनांक 18 मई को होनी है.

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Published : May 6, 2022, 10:27 PM IST

Religious building being built with public money challenged in High Court
जनता के पैसों से बन रही धार्मिक इमारत को चुनौती

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के समक्ष सरकारी खर्च पर बनाई जा रही धार्मिक इमारत को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब (Religious building being built with public money challenged in High Court) किया है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह ने अधिवक्ता पीएस चुण्डावत के जरिये याचिका पेश की. याचिका में बताया कि जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से सरकारी खर्च पर जनता के पैसो से मंडोर में तंहापिर दरगाह का निर्माण करवाया जा रहा है.

याचिका मे कहा गया कि सरकार जनता के पैसो से किसी भी धर्म का प्रचार, प्रसार, रखरखाव या निर्माण आदि नहीं करवा सकती. संविधान के अनुछेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का टैक्स, किसी भी धर्म के प्रचार, प्रसार, रखरखाव या निर्माण के लिए नहीं लगा सकती. राज्य सरकार, संविधान की धर्मं निरपेक्ष की धारणा के विपरीत जोधपुर मे तीन मंजिला नई तंहापिर मस्जिद तैयार करवाना चाहती है. इसके लिए नगर निगम जोधपुर (उत्तर) की ओऱ से ई निविदा दिनांक 6.4.22 को जारी की गई. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व नगर निगम जोधपुर उत्तर को जारी कर जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई की दिनांक 18 मई को रखी है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के समक्ष सरकारी खर्च पर बनाई जा रही धार्मिक इमारत को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब (Religious building being built with public money challenged in High Court) किया है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह ने अधिवक्ता पीएस चुण्डावत के जरिये याचिका पेश की. याचिका में बताया कि जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से सरकारी खर्च पर जनता के पैसो से मंडोर में तंहापिर दरगाह का निर्माण करवाया जा रहा है.

याचिका मे कहा गया कि सरकार जनता के पैसो से किसी भी धर्म का प्रचार, प्रसार, रखरखाव या निर्माण आदि नहीं करवा सकती. संविधान के अनुछेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का टैक्स, किसी भी धर्म के प्रचार, प्रसार, रखरखाव या निर्माण के लिए नहीं लगा सकती. राज्य सरकार, संविधान की धर्मं निरपेक्ष की धारणा के विपरीत जोधपुर मे तीन मंजिला नई तंहापिर मस्जिद तैयार करवाना चाहती है. इसके लिए नगर निगम जोधपुर (उत्तर) की ओऱ से ई निविदा दिनांक 6.4.22 को जारी की गई. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व नगर निगम जोधपुर उत्तर को जारी कर जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई की दिनांक 18 मई को रखी है.

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