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रेड जोन के साथ ही जोधपुर में कई कंटेनमेंट जोन, जानिए किन चीजों की रहेगी उपलब्धता

4 मई से तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा. जहां जोधपुर शहर और जिला रेड जोन श्रेणी में आता है. वहीं भीतरी शहर के 35 से ज्यादा भाग कंटेनमेंट जोन में है. ऐसे में जानिए इन क्षेत्रों में किस चीज की उपलब्धता होगी और किस पर होगी पाबंदी

जोधपुर न्यूज, jodhpur news
कंटेनमेंट जोन में सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा
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Published : May 3, 2020, 9:40 PM IST

जोधपुर. 4 मई से पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है. इस चरण में अलग-अलग क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने छूट देने का निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार ने ग्रीन, ऑरेंज, रेड के साथ सर्वाधिक कोरोना रोगियों वाले क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया है. इसके चलते रेड जोन में भी कुछ रियायतें आप लोगों को मिलेगी.

कंटेनमेंट जोन में सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा

बता दें कि जोधपुर पूरा जिला ही रेड जोन में है, जबकि शहर के परकोटा के भीतरी क्षेत्र के इलाके जिन्हें कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. नगर निगम के 35 से अधिक वार्ड इसमें शामिल हैं. जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी. लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी.

पढ़ें. Red Zone के एरिया जहां ज्यादा कोरोना केस हैं, वो रहेंगे पूरी तरह सील: एसीएस रोहित सिंह

शेष रेड जोन में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक लोगों को छूट मिलेगी. आवासीय क्षेत्र में दुकानें खुलेंगी, लेकिन सैलून और स्पा नहीं खुलेंगे. आमजन इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निजी वाहन का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन सार्वजनिक यातायात से जुड़े किसी भी वाहन का संचालन नहीं किया जाएगा.

इसके अलावा औद्योगिक इकाइयां भी शुरू हो सकेंगी. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेड जोन में भी मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी की दुकानें खुलेगी. इसके अलावा निजी ऑफिसेज भी खुल सकेंगे, लेकिन स्टाफ एक तिहाई ही बुलाना होगा.

पढ़ेंः प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि

इलेक्ट्रिशियन प्लंबर कारपेंटर की सेवाएं शुरू हो सकेंगी. निजी अस्पताल ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक शुरू कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी. जोधपुर रेड जोन में है ऐसे में दोपहिया वाहन चालक अकेला ही वाहन चला सकता है, जबकि चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग अन्य बैठ सकेंगे. शाम 7 बजे बाद से सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की दुकानें नहीं खुलेगी. किसी भी वाहन का संचालन नहीं हो सकेगा, शराब की दुकानें भी इस दौरान बंद रहेंगी.

जोधपुर. 4 मई से पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है. इस चरण में अलग-अलग क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने छूट देने का निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार ने ग्रीन, ऑरेंज, रेड के साथ सर्वाधिक कोरोना रोगियों वाले क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया है. इसके चलते रेड जोन में भी कुछ रियायतें आप लोगों को मिलेगी.

कंटेनमेंट जोन में सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा

बता दें कि जोधपुर पूरा जिला ही रेड जोन में है, जबकि शहर के परकोटा के भीतरी क्षेत्र के इलाके जिन्हें कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. नगर निगम के 35 से अधिक वार्ड इसमें शामिल हैं. जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी. लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी.

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शेष रेड जोन में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक लोगों को छूट मिलेगी. आवासीय क्षेत्र में दुकानें खुलेंगी, लेकिन सैलून और स्पा नहीं खुलेंगे. आमजन इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निजी वाहन का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन सार्वजनिक यातायात से जुड़े किसी भी वाहन का संचालन नहीं किया जाएगा.

इसके अलावा औद्योगिक इकाइयां भी शुरू हो सकेंगी. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेड जोन में भी मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी की दुकानें खुलेगी. इसके अलावा निजी ऑफिसेज भी खुल सकेंगे, लेकिन स्टाफ एक तिहाई ही बुलाना होगा.

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इलेक्ट्रिशियन प्लंबर कारपेंटर की सेवाएं शुरू हो सकेंगी. निजी अस्पताल ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक शुरू कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी. जोधपुर रेड जोन में है ऐसे में दोपहिया वाहन चालक अकेला ही वाहन चला सकता है, जबकि चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग अन्य बैठ सकेंगे. शाम 7 बजे बाद से सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की दुकानें नहीं खुलेगी. किसी भी वाहन का संचालन नहीं हो सकेगा, शराब की दुकानें भी इस दौरान बंद रहेंगी.

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