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Rajasthan Highcourt: स्थाई लोक अदालतों के अध्यक्ष, सदस्य व स्टाफ की नियुक्ति को लेकर क्या कर रही सरकार, दो माह में पेश करें शपथ पत्र

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Published : May 13, 2022, 10:42 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से पूछा है कि स्थाई लोक अदालतों के अध्यक्ष, सदस्य व स्टाफ की नियुक्ति को लेकर सरकार (Rajasthan Highcourt seeks reply to State Legal Services Authority) क्या कर रही है.

Rajasthan Highcourt seeks reply to State Legal Services Authority
राजस्थान हाईकोर्ट ने किया तलब

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश रेखा बोराणा ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Rajasthan Highcourt seeks reply to State Legal Services Authority) के सचिव को 60 दिन में शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा है कि राज्य के स्थाई लोक अदालतों में अध्यक्ष, सदस्य और स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की है इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें, ताकि इनमें न्यायिक कार्रवाई सुचारु हो सके.

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने बताया कि खंडपीठ के आदेश की पालना में आठ जगह जोधपुर महानगर, जयपुर महानगर, अजमेर, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, पाली और बालोतरा में पूर्णकालीन अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं.

इस पर प्रार्थी वासुदेव दाधीच की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि चूरू, सीकर, मेड़ता, धौलपुर, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ और दौसा में अध्यक्ष पद की विस्तारित अवधि भी पूर्ण होने पर भी अभी तक इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए हैं और जोधपुर महानगर सहित कई जगहों पर सदस्यों के पद रिक्त होने से कोरम के अभाव में न्यायिक कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है.

पढ़ें. Rajasthan High Court order: समय पूर्व रिहाई से जुड़े मामले में गृह सचिव, जेल आईजी और अधीक्षक को किया तलब

जोधपुर में लगभग एक हजार प्रकरण लंबित हैं और पिछले दो सालों में नहीं के बराबर कार्य हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्टाफ के स्वीकृत पदों को भी पिछले पांच साल से भरने की कार्रवाई नहीं कर रहा है. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने पैरवी की. मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडपीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि 60 दिन में शपथ पत्र पेश कर बताएं कि राज्य के स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालीन अध्यक्ष, सदस्यों और स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के बाबत अभी तक क्या कार्रवाई की है. स्थिति स्पष्ट करें ताकि इनमें न्यायिक कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू हो सके. उन्होंने आगामी तारीख 25 जुलाई तय की.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश रेखा बोराणा ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Rajasthan Highcourt seeks reply to State Legal Services Authority) के सचिव को 60 दिन में शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा है कि राज्य के स्थाई लोक अदालतों में अध्यक्ष, सदस्य और स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की है इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें, ताकि इनमें न्यायिक कार्रवाई सुचारु हो सके.

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने बताया कि खंडपीठ के आदेश की पालना में आठ जगह जोधपुर महानगर, जयपुर महानगर, अजमेर, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, पाली और बालोतरा में पूर्णकालीन अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं.

इस पर प्रार्थी वासुदेव दाधीच की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि चूरू, सीकर, मेड़ता, धौलपुर, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ और दौसा में अध्यक्ष पद की विस्तारित अवधि भी पूर्ण होने पर भी अभी तक इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए हैं और जोधपुर महानगर सहित कई जगहों पर सदस्यों के पद रिक्त होने से कोरम के अभाव में न्यायिक कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है.

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जोधपुर में लगभग एक हजार प्रकरण लंबित हैं और पिछले दो सालों में नहीं के बराबर कार्य हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्टाफ के स्वीकृत पदों को भी पिछले पांच साल से भरने की कार्रवाई नहीं कर रहा है. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने पैरवी की. मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडपीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि 60 दिन में शपथ पत्र पेश कर बताएं कि राज्य के स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालीन अध्यक्ष, सदस्यों और स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के बाबत अभी तक क्या कार्रवाई की है. स्थिति स्पष्ट करें ताकि इनमें न्यायिक कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू हो सके. उन्होंने आगामी तारीख 25 जुलाई तय की.

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