जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ (Rajasthan High Court Order) ने जोधपुर के रोहिल्ला कला में हो रहे अवैध खनन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को सैटलाइट सर्वे करने के निर्देश (Satellite survey should done for illegal mining) दिये हैं. जोधपुर कलेक्टर को निर्देश दिये हैं कि सैटलाइट सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अगली सुनवाई पर पेश करें.
वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने रोहिल्ला कला के ग्रामीणों की ओर से पेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. हालाकि एएजी संदीप शाह ने कहा कि माइनिंग विभाग ने कारवाई की ओर से वहां से कुछ मशीनें भी जब्त की है. गौरतलब है कि ग्रामीणों की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने जनहित याचिका पेश कर बताया कि आबादी क्षेत्र के पास अवैध रूप से माइनिंग की जा रही है.
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रोहिल्ला कला गांव के खसरा नम्बर 556 गैर मुमकिन भाकर की भूमि है जो कि करीब 1416 बीघा है जिसमें से करीब 60 बीघा जमीन माइनिंग विभाग को दे दी गई. माइनिंग विभाग ने 12 लोगों को इस भूमि पर खनन पट्टे जारी किये हैं. प्रत्येक को 10,000 वर्गमीटर का आवंटन किया गया है जिसके हिसाब से कुल 1,20,000 वर्गमीटर भूमि पर ही खनन होना चाहिए लेकिन अब तो पूरे खसरे की भूमि पर अवैध रूप से माइनिंग होने लगी है जबकि माइनिंग गतिविधियों की पाबंदी है. कोर्ट ने 21 फरवरी को अगली सुनवाई मुकरर्र की है.