ETV Bharat / city

पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में आरक्षित अभ्यर्थी को नहीं दी शारीरिक परीक्षा में उम्र की छूट, उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब - आरक्षित अभ्यर्थी को नहीं दी शारीरिक परीक्षा में उम्र की छूट

पुलिस कांस्टेबल भर्ती- 2019 को लेकर एक बार फिर से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को आयु सीमा की छूट नहीं मिलने पर और शारीरिक परीक्षा में नहीं बुलाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई है, जिसमें नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
author img

By

Published : May 21, 2021, 10:27 PM IST

जोधपुर. पुलिस कांस्टेबल भर्ती- 2019 को लेकर एक बार फिर से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को आयु सीमा की छूट नहीं मिलने पर और शारीरिक परीक्षा में नहीं बुलाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई है, जिसमें नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है.

वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई की एकलपीठ ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 जुलाई को जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता रूपाराम देवासी ने अधिवक्ता रिपुदमन सिंह के जरिये याचिका पेश कर बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की विज्ञप्ति में एससी/एसटी, ओबीसी और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थीयों के लिए उम्र में दो साल की छूट का प्रावधान था.

यह भी पढ़ेंः कथित टूल किट मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR पर भड़के पूनिया, कहा- चोर की दाढ़ी में तिनका इसलिए खिसिया रही कांग्रेस

याचिकाकर्ता एमबीसी वर्ग से सम्बंध रखता है. याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा उर्तीण कर ली, लेकिन पुलिस विभाग ने उसे शारीरिक परीक्षा में नहीं बुलाया, जिसके कारण उम्र की छूट नहीं दिया जाना है. याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके अधिकतम अंक थे, जबकि कम अंक वालों को भी शारीरिक परीक्षा में बुलावा भेजा गया था. ऐसे हजारों अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनको उम्र की छूट नहीं मिली है. उच्च न्यायालय ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग को नोटिस जारी किया. अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास की ओर से उनके सहयोगी कैलाश चौधरी ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब के लिए समय चाहा जिस पर न्यायालय ने 6 जुलाई तक का समय दिया है.

जोधपुर. पुलिस कांस्टेबल भर्ती- 2019 को लेकर एक बार फिर से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को आयु सीमा की छूट नहीं मिलने पर और शारीरिक परीक्षा में नहीं बुलाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई है, जिसमें नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है.

वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई की एकलपीठ ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 जुलाई को जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता रूपाराम देवासी ने अधिवक्ता रिपुदमन सिंह के जरिये याचिका पेश कर बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की विज्ञप्ति में एससी/एसटी, ओबीसी और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थीयों के लिए उम्र में दो साल की छूट का प्रावधान था.

यह भी पढ़ेंः कथित टूल किट मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR पर भड़के पूनिया, कहा- चोर की दाढ़ी में तिनका इसलिए खिसिया रही कांग्रेस

याचिकाकर्ता एमबीसी वर्ग से सम्बंध रखता है. याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा उर्तीण कर ली, लेकिन पुलिस विभाग ने उसे शारीरिक परीक्षा में नहीं बुलाया, जिसके कारण उम्र की छूट नहीं दिया जाना है. याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके अधिकतम अंक थे, जबकि कम अंक वालों को भी शारीरिक परीक्षा में बुलावा भेजा गया था. ऐसे हजारों अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनको उम्र की छूट नहीं मिली है. उच्च न्यायालय ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग को नोटिस जारी किया. अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास की ओर से उनके सहयोगी कैलाश चौधरी ने नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब के लिए समय चाहा जिस पर न्यायालय ने 6 जुलाई तक का समय दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.