ETV Bharat / city

Rajasthan High Court: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कल - Salman Khan

राजस्थान हाईकोर्ट में सलमान खान की ओर से पेश स्थानांतरण याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. पूर्व सुनवाई में हाईकोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस सर्व करवाने के निर्देश दिए थे.

Hearing on Salman Khan petition,   Rajasthan High Court
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान
author img

By

Published : Jul 13, 2021, 10:32 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में सलमान खान (Salman Khan) की ओर से पेश स्थानांतरण याचिका पर बुधवार को न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में सुनवाई होनी है. पूर्व सुनवाई में उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को नोटिस सर्व करवाने के निर्देश दिए थे, वहीं एक पक्षकार को नोटिस सर्व करवाने के लिए लूनी एसएचओ को निर्देश दिए थे.

पढ़ें- ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला, पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को मिली जमानत

पक्षकार संख्या दो पूनमचंद विश्नोई को नोटिस तामिल करवाने के लिए लूनी एसएचओ को निर्देश दिए थे कि अगली सुनवाई तक नोटिस तामिल हो. वहीं पक्षकार संख्या तीन से सात को नोटिस तामिल करवाने के लिए सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत को दस्ती नोटिस दिए थे. न्यायालय की ओर से पूर्व में ट्रायल कोर्ट में चल रही अपीलों पर सुनवाई स्थगित करने के निर्देश दिए थे.

गौरतलब है कि अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से स्थानांतरण याचिका में बताया कि सलमान खान (Salman Khan) के काले हिरण शिकार से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन है, जिनका संबंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किए गए सैफ अली खान और अन्य के खिलाफ पेश की गई है.

वहीं, दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है, तो वहीं तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश है. जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह के खिलाफ पेश की गई थी क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा हुई और बाकी को दोष मुक्त कर दिया था.

ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए. सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान (Salman Khan) से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सुनवाई की गई थी, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 4 नवंबर 2011 को आदेश पारित किया था.

ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीलें अदालत में विचाराधीन है. उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए. याचिका में सलमान की ओर से राज्य सरकार के अलावा शिकायतकर्ता पूनमचंद, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में सलमान खान (Salman Khan) की ओर से पेश स्थानांतरण याचिका पर बुधवार को न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में सुनवाई होनी है. पूर्व सुनवाई में उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को नोटिस सर्व करवाने के निर्देश दिए थे, वहीं एक पक्षकार को नोटिस सर्व करवाने के लिए लूनी एसएचओ को निर्देश दिए थे.

पढ़ें- ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला, पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को मिली जमानत

पक्षकार संख्या दो पूनमचंद विश्नोई को नोटिस तामिल करवाने के लिए लूनी एसएचओ को निर्देश दिए थे कि अगली सुनवाई तक नोटिस तामिल हो. वहीं पक्षकार संख्या तीन से सात को नोटिस तामिल करवाने के लिए सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत को दस्ती नोटिस दिए थे. न्यायालय की ओर से पूर्व में ट्रायल कोर्ट में चल रही अपीलों पर सुनवाई स्थगित करने के निर्देश दिए थे.

गौरतलब है कि अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से स्थानांतरण याचिका में बताया कि सलमान खान (Salman Khan) के काले हिरण शिकार से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन है, जिनका संबंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किए गए सैफ अली खान और अन्य के खिलाफ पेश की गई है.

वहीं, दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है, तो वहीं तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश है. जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह के खिलाफ पेश की गई थी क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा हुई और बाकी को दोष मुक्त कर दिया था.

ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए. सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान (Salman Khan) से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सुनवाई की गई थी, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 4 नवंबर 2011 को आदेश पारित किया था.

ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीलें अदालत में विचाराधीन है. उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए. याचिका में सलमान की ओर से राज्य सरकार के अलावा शिकायतकर्ता पूनमचंद, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.