जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) की जोधपुर बेंच के न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की अदालत ने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर (District Program Coordinator) के पोस्ट की योग्यता के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. फैसले में बीडीएस व एमबीए (MBA) डिग्रीधारक कैंडिडेट्स को राहत देते हुए आवेदन फॉर्म (Application Form) सबमिट करने की अनुमति प्रदान की है.
दरअसल, राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme) के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 4 जून 2021 को डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन योग्यता में बीडीएस व एमबीए डिग्रीधारकों को पात्र नहीं माना गया था. इस पर ललित जेलिया ने न्यायालय की शहर ली.
याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता वीएलएस राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नही करने देना कानूनी रूप से गलत है और याचिकाकर्ता डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर अपनी पात्रता रखता है. उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार किया जाय और याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. आवेदन के अंतिम दिन मंगलवार को उच्च न्यायालय से याचिकाकर्ता को राहत मिली.